न्यूजीलैंड में नए आतंकवाद निरोधक कानून को मंजूरी
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न्यूजीलैंड में नए आतंकवाद निरोधक कानून को मंजूरी

Author : News Agency

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड शहर में हाल में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर देश के आपराधिक कानून का विस्तार करने वाले एक नए आतंकवाद विरोधी कानून को अपनाने की मंजूरी दी है। न्यूजीलैंड सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इससे पहले श्रीलंका के एक नागरिक ने तीन सितंबर को ऑकलैंड के एक सुपरमार्केट में सात लोगों को चाकू घोंप कर घायल कर दिया था। हमलावर पर अवैध रूप से शरणार्थी होने का संदेह था। वह न्यूजीलैंड की सुरक्षा एजेंसियों में विशेष रूप से रूचि रखता था और उसे 2013 में शरण दी गई थी।

विधि एवं न्याय मंत्री क्रिस फाफोई ने सरकार के बयान का हवाला देते हुए कहा, ''देश में आतंकवाद के बढ़ने के मद्देनजर नए विधेयक को मंजूरी दी गई है जो हमारे कानून को मजबूती प्रदान करेगा और न्यूजीलैंड के लोगों की बेहतर सुरक्षा के लिए तथा हमारे आतंकवाद निरोधक कानून में लंबे समय से आ रही खामियों को भी दूर करेगा।"

श्री फाफोई ने कहा कि कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और आतंकवादी हमले की योजना या उसकी तैयारी करने को एक आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। शहर के बाजार में इस तरह के हमले को अब 'डराने-धमकाने' के बजाय आतंकवाद से प्रेरित माना जाएगा, जिसे नए कानून में परिभाषित किया गया है। यह कानून चार अक्टूबर से लागू हो जाएगा, जिसे संसद ने दिन की शुरुआत में गुरूवार को पारित किया है।

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