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31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए, इनमें 53.67 लाख ने पहली बार फाइल किया आईटीआर

2022-23 के लिए इस साल 31 जुलाई 2023 तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ लोगों ने अपने आईटीआर फाइल किए हैं। यह संख्या पिछले साल फाइल किए कुल आईटीआर से 16.1 फीसदी ज्यादा है।

राज एक्सप्रेस। 2022-23 के लिए इस साल 31 जुलाई 2023 तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल किया है। यह संख्या पिछले साल फाइल किए गए कुल आईटीआर (5.83 करोड़) से 16.1 फीसदी ज्यादा है। आयकर विभाग के आंकड़ों में बताया गया है कि इनमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

डेडलाइन खत्म अब देना होगा जुर्माना

आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो गई है। अगर यह डेडलाइन मिस हो गई है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए अब आपको फाइन देना होगा। अगर किसी व्यकिगत टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए देने होंगे।

अंतिम दिन सबसे ज्यादा 64.33 लाख आईटीआर फाइल किए

31 जुलाई को रिटर्न भरने के अंतिम दिन एक दिन में सबसे ज्यादा 64.33 लाख आईटीआर फाइल किए गए। कुल वेरीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न में से 5.63 करोड़ आईटीआर ई-वेरीफाइड किए गए। 31 जुलाई तक 3.44 करोड़ (61 फीसदी) इनकम टैक्स रिटर्न भरे जा चुके हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1 से 31 जुलाई के तक कुल 32 करोड़ लॉगिन किए गए। 2.74 करोड़ लॉगिन सिर्फ 31 जुलाई को एक दिन में किए गए। जुलाई में ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क ने 5 लाख से ज्यादा सवालों के जवाब दिए।

पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से सही ऑप्शन चुनें

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल, 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए हैं। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

रिटर्न जमा करने के बाद इसे वेरिफाई करना जरूरी

इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के बाद इसे वेरिफाई करना भी जरूरी है। यदि इसे वेरिफाई नहीं किया गया, तो फाइल किए गए आईटीआर को कानून सम्मत नहीं माना जा सकता और डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस नहीं करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए 5 ऑप्शन ऑफर करता है। नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम, आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट।

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