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आईटीआर जमा करने के बाद जरूरी है उसका वेरीफिकेशन, नहीं तो अमान्य हो जाएगा रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप संकट में पड़ सकते हैं।

हाईलाइट्स

  • रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना चाहिए

  • अगर रिटर्न वेरीफाई नहीं होता है तो वह अमान्य माना जाएगा

राज एक्सप्रेस । इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका रिटर्न अमान्य हो सकता है। बिना जुर्माना के रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन, अगर किसी करदाता ने अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वह 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माना के साथ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

30 दिन के भीतर रिटर्न वेरीफाई करना जरूरी

अगर आपने जुलाई माह में रिटर्न फाइल किया है तो आपको इस महीने तक उसे वेरीफाई कर देना चाहिए। रिटर्न वेरीफाई करने के लिए आपके पास 30 दिन का समय है। इसका मतलब है अगर किसी टैक्सपेयर्स ने 28 जुलाई को रिटर्न फाइल किया है तो वह 28 अगस्त तक रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न को वेरीफाई करने पर जोर दिया है। इसके लिए विभाग ने एक रिमाइंडर भी जारी किया है।

इस लिए जरूरी है वेरिफिकेशन

कई करदाता के मन में सवाल आता है कि आखिर रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना आखिर क्यों जरूरी है। आपको बता दें कि रिटर्न वेरिफिकेशन के बाद विभाग को कंफर्म हो जाता है कि रिटर्न में दी गई सभी जानकारियां सही है। ऐसे में विभाग करदाता के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही कार्य करता है। अगर आपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है और वेरिफिकेशन की तारीख जा चुकी है तो इसका मतलब है कि आपका आईटीआर अमान्य हो गया है। अब आपको दोबारा रिटर्न फाइल करना होगा।

यह है आईटीआर वेरीफाई करने की प्रक्रिया

आप आईटीआर को नेट बैंकिंग के जरिये भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नेट-बैंकिंग अकाउंट में लॉग-इन करना पड़ेगा। अब आप ई-फाइलिंग पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको स्क्रीन पर 'ई-फाइल' टैब पर क्लिक करना है और ड्रॉप-डाउन से 'इनकम टैक्स रिटर्न' को सेलेक्ट करना है। अब आप 'असेसमेंट ईयर', 'नाम के लिए आईटीआर' 'सबमिशन मोड में जानकारी भरें । इस तरह आप अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं।

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