नियमित बैंक बनने के लिए आवेदन करें अच्छा प्रदर्शन कर रहे स्मॉल फाइनेंस बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अच्छा प्रदर्शन कर रहे स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) से नियमित या यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जारी की गाइडलाइन
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जारी की गाइडलाइनRaj Express

हाईलाइट्स

  • एसएफबी से यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई ने आमंत्रित किए आवेदन

  • एसएफबी के पास पिछली तिमाही में कम से कम एक हजार करोड़ नेटवर्थ होनी चाहिए

  • उन्हें एसएफबी के लिए तय सीआरएआर के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को भी पूरा करना होगा

राज एक्सप्रेस । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अच्छा प्रदर्शन कर रहे स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) से नियमित या यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। देश के केंद्रीय बैंक RBI ने कहा है कि आवेदन करने वाले स्माल फाइनेंस बैंक के पास पिछली तिमाही के आखिर में कम से कम एक हजार करोड़ रुपये का नेटवर्थ होना चाहिए। उन्हें एसएफबी के लिए तय किए गए कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेश्यो (सीआरएआर) के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को भी पूरा करना होगा। RBI के अनुसार जो स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक बनना चाहते हैं, उनका कम से कम पांच साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए।

स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने चाहिए शेयर

RBI की यह भी एक शर्त है कि उनके शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने चाहिए। इसके साथ ही उन्हें लगातार दो वित्तवर्ष के दौरान शुद्ध लाभ होना चाहिए। पिछले दो वित्त वर्षों में ग्रॉस एनपीए 3 फीसदी या इससे कम और नेट एनपीए एक फीसदी या इससे कम होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यूनिवर्सल बैंक के लिए आवेदन करने वाले स्माल फाइनेंस बैंक या एसएफबी का प्रमोटर होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई प्रमोटर है, तो यूनिवर्सल बैंक में बदलने के बाद भी उनका प्रमोटर होना जरूरी है।

ट्रांजिशन के दौरान नए प्रमोटर्स नहीं जुड़ सकते

ट्रांजिशन की इस प्रक्रिया के दौरान नए प्रमोटर्स नहीं जुड़ सकते या प्रमोटर्स में बदलाव भी नहीं हो सकता है। हालांकि यूनिवर्सल बैंक बनने के बाद प्रमोटर्स के लिए मिनिमम शेयरहोल्डिंग के लिए कोई लॉन-इन पीरियड नहीं होगा। अगर प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग में कटौती की किसी योजना को मंजूरी मिल चुकी है. तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2019 में एसएफबी के लिए लाइसेंसिंग पर दिशानिर्देश जारी किए थे।

यूनिवर्सल बैंक बनने को पूरे करने होंगे सभी मानदंड

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दौरान एसएफबी को यूनिवर्सल बैंकों में बदलने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया था। आरबीआई ने कहा अगर कोई एसएफबी यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता है तो यह अपना अलग रूप बनाए रखने का विकल्प चुन सकता है। लेकिन यह बदलाव अपने आप नहीं हो जाएगा। इसके लिए आरबीआई के पास आवेदन करना होगा और यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना होगा। इसके साथ ही कम से कम 5 साल के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए।

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