बांबे स्टाक एक्सचेंज ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रांजेक्शन चार्ज बढ़ाया, 1 नवंबर से लागू होंगी नई दरें
हाईलाइट्स
इंक्रीमेंटल प्रीमियम वैल्यू पर आधारित है, ट्रांजेक्शन चार्जेज का नया स्ट्रक्चर
इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर ट्रांजैक्शन शुल्क एक नवंबर 2023 से प्रभावी होगा
अन्य इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लेनदेन के शुल्क में कोई बदलाव नहीं
राज एक्सप्रेस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर ट्रांजैक्शन या लेनदेन का शुल्क बढ़ा दिया है। यह शुल्क एक नवंबर 2023 से प्रभावी होगा। ट्रांजेक्शन चार्जेज का नया स्ट्रक्चर, इंक्रीमेंटल प्रीमियम वैल्यू पर आधारित है। चार्जेज में यह रिवीजन मुख्य रूप से एस&पी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस पर लागू होने वाला है। अन्य इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लेनदेन शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह कदम चार्जिंग स्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करने और सेगमेंट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए स्पष्टता बढ़ाने के लिए किया गया है।
3 करोड़ तक ट्रांजेक्शन शुल्क 500 रुपये प्रति करोड़
ट्रांजेक्शन चार्जेज में बदलाव के बाद के बाद अब एस&पी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस के मामले में 3 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर के लिए ट्रांजेक्शन शुल्क 500 रुपये प्रति करोड़ तय किया गया। ऐसे ही, 3 करोड़ रुपये से अधिक से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर के लिए चार्ज 3,750 रुपये प्रति करोड़ तय किया गया है। 100 करोड़ रुपये से अधिक से लेकर 750 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर पर 3,500 रुपये प्रति करोड़, 750 करोड़ रुपये से अधिक से लेकर 1,500 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले लेनदेन पर 3,000 रुपये प्रति करोड़ ट्रांजेक्शन लिया जाएगा।
ज्यादा टर्नओवर के लिए इस तरह तय होगीं नई दरें
1,500 करोड़ रुपये से अधिक से लेकर 2,000 करोड़ रुपये तक टर्नओवर के लिए यह शुल्क 2,500 रुपये प्रति करोड़ होगा। जबकि, 2,000 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर होने की स्थिति में 2,000 रुपये प्रति करोड़ का चार्ज लिया जाएगा। एस&पी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस के निकटतम या इमीडिएट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेड की तिथि के आधार पर तय किए जाएंगे। इन अनुबंधों के लिए प्रीमियम बेस्ड टर्नओवर की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी। महीने के अंत में कुल गणना की जाएगी। महीने के अंत में कुल संचित कारोबार के लिए ट्रांजेक्शन चार्जेज या लेनदेन शुल्क, वृद्धिमान सकल कारोबार के आधार पर तय स्लैब के अनुसार लागू किया जाएगा।
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