RBI ने लगाई इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पाबंदी, निकासी की सीमा तय

भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) उन बैंकों की कुछ सेवाओं पर रोक लगा देता है। वहीं, अब RBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कुछ पाबंदी लगा दी हैं।
RBI ने लगाई इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पाबंदी
RBI ने लगाई इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पाबंदीSyed Dabeer Hussain - RE

राज एक्सप्रेस। कई बार बैंकों द्वारा कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर या बैंक की किसी अन्य गलती के चलते बैंकों के ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ग्राहकों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए भारत के सभी बैंकों की कमान संभालने वाला भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) उन बैंकों की कुछ सेवाओं पर रोक लगा देता है। वहीं, अब RBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कुछ पाबंदी लगा दी है।

RBI ने लगाया बैंक पर प्रतिबंध :

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। RBI द्वारा लगाई गई प्रतिबंध के बाद बैंक से पैसे निकलने की लिमिट तय कर दी गई है यानी इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहक अब 1 लाख रुपये ही निकल सकेंगे। इस बारे में RBI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बैंक पर यह प्रतिबंध शुक्रवार 28 जनवरी, 2022 से प्रभावी कर दिए गए हैं।

RBI का बयान :

RBI ने बयान में कहा कि, "लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई ऋण, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा। बैंक के किसी जमाकर्ता को बचत, चालू या अन्य खातों में मौजूद कुल शेष रकम में से एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन निषेधात्मक निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और यह बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करता है।"

8 कोऑपरेटिव बैंकों पर लगा जुर्माना :

बताते चलें, RBI ने हाल ही में 8 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया था, जो कि, नियामकीय अनुपालन में कमियों के चलते लगाया है। जबकि RBI ने सूरत के एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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