DoT ने टेलिकॉम कंपनियों के लिए लागू किए SMS से जुड़े नए नियम
DoT ने टेलिकॉम कंपनियों के लिए लागू किए SMS से जुड़े नए नियमSyed Dabeer Hussain - RE

DoT ने टेलिकॉम कंपनियों के लिए लागू किए SMS से जुड़े नए नियम

आज बुधवार को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्यूनिकेशन (DoT) की तरफ से टेलिकॉम कंपनियों को SMS से जुड़े नए निर्देश दिए हैं। जिन्हें देश की सभी कंपनियों को मानने के आदेश दिए हैं।

राज एक्सप्रेस। देश में अनेक टेलिकॉम कंपनियां हैं। उन सभी के लिए नियम निर्धारित करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्यूनिकेशन (DoT) का है और DoT द्वारा समय-समय पर नियमों में बदलाव भी किए जाते हैं। चाहे वो कालिंग से जुड़े हो या SMS से जुड़े या फिर कोई अन्य नियम। इसके अलावा DoT द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन देश की दिग्गज से दिग्गज कंपनी को मानना ही पड़ता है। वहीं, अब DoT की तरफ से कंपनियों को SMS से जुड़े नए निर्देश दिए हैं।

DoT ने बदला SMS का नियम :

दरअसल, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्यूनिकेशन (DoT) ने SMS से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। यह देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी Reliance Jio से लेकर Airtel और Vodafone Idea सभी के लिए हैं और इन्हें इन नए नियमों का पालन करने के आदेश दिए गए हैं। इन नियमों का सभी कंपनियों को पालन करना होगा।इस नियम के तहत जब भी कोई यूजर्स नया सिम खरीदता हैं तो, सिम एक्टीवेट होने के 24 घंटे तक उन्हें SMS सेंड करने की सेवा नहीं मिलेगी। हालांकि, 24 घंटे बाद उन्हें SMS की इनकमिंग और आउटगोइंग सर्विस दोनों मिलने लगेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्यूनिकेशन (DoT) दवारा यह फैसला सिम स्वैप जैसे फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए लिया है।

सामने आ रही सिम स्वैप फ्रॉड की शिकायतें :

पिछले कई समय से लगातार सिम स्वैप फ्रॉड की शिकायतें मिल रही हैं। SMS के जरिए हैकर्स या फ्रॉड लोग दूसरे लोगों की डुप्लीकेट सिम लेकर उससे OTP आदि एक्सेस कर लेते हैं और बैंक खाते से लोगों की मेहनत की कमाई उड़ा लेते हैं। यह फ्रॉड करने वाले लोग ऐसा टेलिकॉम ऑपरेटर से कॉन्टैक्ट कर नई सिम खरीद कर करते हैं। ऐसे में कोई भी पुराने यूजर की चल रही सिम को नया खरीदकर कर सकते हैं। यह प्रोसेस एक नई सिम खरीदने जैसी प्रोसेस है।

पहले भी दिए हैं DoT ने आदेश :

बताते चलें, DoT द्वारा साल 2016 और 2018 में भी अपग्रेड करने के मामले में न्यू सिम जारी के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों में कस्टमर की पहचान हो सके। इसके बाद पुराने नंबर की न्यू सिम लेने और उसे एक्टीवेट करने के लिए नया प्रोसेस शामिल किया है और कस्टमर की पुष्टि भी की जा सके। DoT के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि, 'एक बार किसी टेलीकॉम कंपनी के मौजूदा नंबर पर एक नए सिम के लिए रिक्वेस्ट के लिए एक दूसरी सिम पर एक रिक्वेस्ट नंबर हासिल किया जाता है। ताकि नए नंबर लेने वाले का एक दूसरा नंबर भी रजिस्टर्ड किया जा सके।'

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