कल से आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक करने पर लगेगा दुगुना जुर्माना, बदले इनकम टैक्स के नियम

यदि आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक नहीं कराया है तो, कल यानि 1 जुलाई से दुगुना जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि, कल से इनकम टैक्स के कई नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।
कल से आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक करने पर लगेगा दुगुना जुर्माना, बदले इनकम टैक्स के नियम
कल से आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक करने पर लगेगा दुगुना जुर्माना, बदले इनकम टैक्स के नियमSyed Dabeer Hussain - RE

राज एक्सप्रेस। पिछले कई सालों से देश में आधार को मोबाईल नंबर, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक कराने की मुहिम जारी है। आपने भी अपने आधार को इन सब से लिंक करवाया ही होगा इसके अलावा मार्च 2019 में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के बीच हुई बैठक के बाद आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराना भी अनिवार्य हो गया है। यदि आपने अब तक आपने सारे डॉक्युमनेट्स आपस में लिंक नहीं कराएं है तो, कल यानि 1 जुलाई से जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि, कल से इनकम टैक्स के कई नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।

इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव :

दरअसल, कल यानी 1 जुलाई 2022 से इनकम टैक्स से जुड़े कई नए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही यह सभी नियम कल से लागू कर दिए जाएंगे। इन नए नियमों के चलते हो सकता है टैक्सपेयर्स को आने वाले समय में ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़े। इन नियमों के तहत सबसे पहले आधार-पैन को लिंक कराने पर दोगुनी पेनल्टी लगाई जाएगी। जी हां, 1 जुलाई, 2022 से पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhar Card) के साथ लिंक करने पर यूजर्स को दोगुनी पेनल्टी देना होगी। क्योंकि, सरकार की तरफ से काफी समय दिया गया था। इसके बाद भी यदि कई लोगों ने अपने डॉक्युमनेट लिंक नहीं कराएं है तो अब सरकार ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगी। इन सभी से अब जुर्माना वसूला जाएगा।

कितना लगेगा जुर्माना :

दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर के आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी लगाना शुरू हो चुका है, लेकिन CBDT के आदेश के अनुसार, यह जुर्माना 30 जून 2022 तक लिंक नहीं करने वालों के लिए लागू किया गया था। इसके बाद अब 1 जुलाई के बाद पैन नंबर के आधार से साथ लिंक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इस मामले में CBDT ने कहा है कि, 'टैक्सपेयर्स को असुविधा नहीं हो इसके लिए उन्हें ये सुविधा दी जा रही है कि, वे पैन के साथ आधार 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें इस दौरान भी जुर्माने का भुगतान करना होगा।'

ऐसे करे ऑनलाइन पैन को आधार से लिंक :

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं

  • आधार कार्ड में दिया गया नाम आधार नंबर और अपना पैन नंबर एंटर करें

  • यदि आपके आधार कार्ड में सिर्फ आपका बर्थ ईयर लिखा हुआ है तो स्क्वेयर पर टिक करें

  • अब आपको स्क्रीन में एक कैप्चा कोड नजर आएगा उसे दर्ज करें

  • कैप्चा दर्ज करते ही आपको लिंक आधार बटन पर क्लिक करना होगा

  • बस इस प्रोसेस को फॉलो करते ही आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा

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