एक अप्रैल से बदल जाएंगे आयकर से जुड़े कई नियम, नई कर व्यवस्था में 7 लाख से कम आय पर नहीं देना होगा टीडीएस

एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष 2023-24 में कई नियम बदल जाएगे। नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम भी बदलने वाले हैं।
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राज एक्सप्रेस। एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष 2023-24 में कई नियम बदल जाएगे। नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम भी बदलने वाले हैं। एक फरवरी में पेश केंद्रीय आम बजट में इन बदलावों का प्रस्ताव किया गया था। एक अप्रैल से नई कर व्यवस्था में वेतन भोगियों को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। वेतन भोगियों के लिए अब टीडीएस की कटौती कम हो सकती है। ऐसे करदाता, जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये से कम है और वे नई कर व्यवस्था का चयन करते हैं, तो उन्हें कोई टीडीएस नहीं देना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत अतिरक्ति छूट दी गई है।

10 करोड़ रुपये तक कैपिटल गेन ही छूट के दायरे में

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54 एफ के तहत मिलने वाले फायदे नए वित्तीय वर्ष से कम हो जायेंगे। एक अप्रैल से 10 करोड़ रुपये तक का कैपिटल गेन ही इन एक्ट के तहत छूट प्राप्त होगा। इससे ऊपर के कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन के लाभ के साथ 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।

प्रॉपर्टी बिक्री से लाभ पर टैक्स, बीमा प्रीमियम 5 लाख से अधिक तो लगेगा टैक्स

एक अप्रैल से प्रॉपर्टी की बिक्री से हुए लाभ पर अधिक कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसके साथ ही मार्केट, लिक्विड डिबेंचर्स के ट्रांसफर, रिडेंप्शन या मैच्योरिटी से हुए कैपिटल गेन पर अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स की नयी कर प्रणाली ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डिफाल्ट कर प्रणाली होगी। एक अप्रैल या उसके बाद जारी नयी लाइफ इंश्योरेंस पाॅलिसी का वार्षिक प्रीमियम पांच लाख रुपये से अधिक होने पर उससे प्राप्त होने वाली आय पर टैक्स देना होगा। यह नियम एक मार्च तक जारी हो चुकी पालिसी पर लागू नहीं होगा। घर में अगर शादी है, तो पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।

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