GST की बैठक में लिए फैसले का असर, महंगी हो गई कई वस्तुएं

GST काउंसिल की 47वीं बैठक में कई फैसले लिए गए। इन फैसलों के चलते ही इस सप्ताह की शुरुआत जरूरत की कई वस्तुओं की कीमत में बढ़त के साथ हुई है। जी हां, देशभर में कई जरूरी वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है।
GST की बैठक में लिए फैसले का असर, महंगी हो गई कई वस्तुएं
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GST Rate Hike : देश में पहले ही महंगाई आसमान छूती नजर आ रही हैं। हालांकि, लगातार बढ़ती जा रही इस महंगाई का मुख्य कारण कोरोना काल और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध है। इसी बीच हाल ही में हुई GST काउंसिल की 47वीं बैठक में कई फैसले लिए गए। इन फैसलों के चलते ही इस सप्ताह की शुरुआत जरूरत की कई वस्तुओं की कीमत में बढ़त के साथ हुई है। जी हां, देशभर में कई जरूरी वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है।

GST की बैठक में लिए फैसले का असर :

दरअसल, गुड एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू होने के बाद से ही लगातार GST में बदलावों के लिए काउंसिल बैठक की जाती है। इस बैठक में मुख्य भूमिका वित्त मंत्री की होती है जो कि, वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण है। उनकी अध्यक्षता में चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित होटल हयात में GST काउंसिल की 47वीं बैठक की गई थी। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा करने के बाद कुछ नए उत्पादों, वस्तुओं और कुछ सेवाओं को GST की नई दरों में डाल दिया गया था। जिनकी नई कीमतें 18 जुलाई से लागू कर दी गई है। इस फैसले के तहत नई दिल्ली के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद से जितने भी अनब्रांडेड और प्री-पैक्ड प्रोडक्ट्स है, उन सभी पर 5% GST लगने लगा है।

क्या हुआ महंगा :

GST काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों के चलते कई वस्तुएं महंगी हो गई है, इनमें अनाज, आटा, दाल, चावल, मटन, मछली, दही, पनीर, सूखी सब्जियां आदि शामिल है। क्योंकि, इन्हें भी टैक्स के दायरे में रख दिया गया हैं। इसने अलावा वो सामान, जो खुले में भी बिकते हैं और पैकेट में भी बिकते हैं, उन पर भी प्रिंटेड पैकेट में बेचने पर 5% GST लागू कर दिया गया है। इस मामले में चार्टर्ड एकाउंटेंट चेतन तारवानी ने कहा, 'ब्रांडेड सामान वह है, जिस पर कोई मार्का का प्रयोग किया गया और ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हो और इसके विपरीत भले ही कोई मार्का प्रयोग कर रहे हैं और रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो वे अनब्रांडेड कहलाते हैं। अब 18 जुलाई से इन अनब्रांडेड सामान पर भी पांच फीसदी जीएसटी लगेगा।'

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