मिजोरम: अब सरकार तय करेगी वाहन में कितना पेट्रोल-डीजल भरवाया जाएगा

मिजोरम: सरकार ने सभी गाड़ियों के लिए पेट्रोल -डीजल की मात्रा तय कर दी है। यानि की अब सरकार तय करेगी आपके वाहन में कितना पेट्रोल-डीजल भरवाया जाएगा।
Mizoram government will fix petrol-diesel limits in vehicles
Mizoram government will fix petrol-diesel limits in vehiclesKavita Singh Rathore -RE

मिजोरम। देश में मिजोरम की राज्य सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल-डीजल को लेकर एक बड़े फैसले का ऐलान किया है। दरअसल, सरकार ने सभी गाड़ियों के लिए पेट्रोल -डीजल की मात्रा तय कर दी है। यानि की अब सरकार तय करेगी आपके वाहन में कितना पेट्रोल-डीजल भरवाया जाएगा।

मिजोरम सरकार का बड़ा फैसला :

दरअसल, मिजोरम की राज्य सरकार ने मिजोरम में ईंधन की खपत को काम करने के लिए वाहनों में पेट्रोल-डीजल भरवाने की सीमा तय कर दी है। यानि कि, दोपहिया और चार पहिया बहन में कितना पेट्रोल-डीजल भरवाया जाएगा इसकी सीमा तय कर दी गई है। इस सीमा के तहत सभी स्कूटर में मात्र 3 लीटर और कार में 10 लीटर पेट्रोल-डीज़ल ही भरवाया जा सकेगा।

क्यों लिया फैसला :

बताते चलें, देश में कोरोना वायरस के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन लागू है। जिसके चलते मिजोरम में फ्यूल टैंक समय पर नहीं पहुंच पा रहे है। इसी कारण यहां पेट्रोल-डीज़ल की कमी हो ने जैसी स्थिति बन गई है। ईंधन की खपत को काम करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। इन्हीं हालातों को देखते हुए सरकार ने फ्यूल राशनिंग के फैसले जा ऐलान किया है। इस फैसले का ऐलान होते ही मिजोरम के शहरों के पेट्रोलपंप पर गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी-लंबी लाइने लग गई है।

वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल की सीमा तय :

निजोरम सरकार के अधिकारियों ने बताया कि, पेट्रोल पंप पर गैलन और अन्य किसी भी सामान में ईंधन लेने पर रोक लगा दी गई है और वाहनों के लिए निम्लिखित सीमा तय की गई है।

  • कार के लिए 10 लीटर की सीमा तय

  • स्कूटरों के लिए 3 लीटर की सीमा तय

  • अन्य दोपहिया वाहनों के लिए 5 लीटर की सीमा तय

  • हल्के मोटर वाहन के लिए 10 लीटर (LMV) की सीमा तय

  • मैक्सी कैब्स, मिनी ट्रक जिप्सी के लिए 20 लीटर की सीमा तय

  • ट्रक और बस के लिए 100 लीटर की सीमा तय

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