गो फर्स्ट के खिलाफ दिवाला याचिकाओं पर परसों सुनवाई कर सकता है NCLT, एयरलाइन ने 12 मई तक स्थगित की उड़ानें

निजी विमानन कंपनी गो फर्स्ट ने एक ट्वीट में बताया है कि परिचालन संबंधी दिक्कतों की वजह से कंपनी ने 12 मई 2023 तक के लिए निर्धारित सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं।
Go First
Go FirstSocial Media

राज एक्सप्रेस। निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी गो फर्स्ट ने एक ट्वीट में बताया है कि परिचालन संबंधी दिक्कतों की वजह से कंपनी ने 12 मई 2023 तक के लिए निर्धारित सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने यह भी कहा कि जल्द ही यात्रियों को उनके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इससे पहले एयरलाइन्स ने 3 मई से पांच मई के बीच तीन दिनों के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दीं थी। बाद में 9 मई तक उड़ाने रद्द कर दीं थी। गो फर्स्ट के नये ट्वीट के मुताबिक उड़ानें 12 मई तक रद्द कर दी गई हैं। वहीं डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइन ने 15 मई तक टिकटों की बिक्री निलंबित कर दी है।

वापस किए जाएंगे यात्रियों के पैसे

एयरलाइन ने एक ट्वीट में बताया कि परिचालन संबंधी वजहों से 12 मई 2023 तक निर्धारित गो फर्स्ट की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि जल्द ही भुगतान के मूल तरीके के मुताबिक यात्रियों को पूरे पैसे वापस किये जायेंगे। शुरुआत में, एयरलाइन ने 3 मई से शुरू होने वाली तीन दिनों के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दीं थी। इसके बाद में इसे 9 मई तक बढ़ा दिया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक उड़ानें 12 मई तक रद्द कर दी गई हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि एयरलाइन ने 15 मई तक टिकटों की बिक्री निलंबित कर दी है।

गो फर्स्ट पर हैं 11,463 करोड़ की देनदारियां

विमानन वॉचडॉग ने एयरलाइन को संबंधित नियमों में विशेष रूप से निर्धारित समयसीमा के अनुसार यात्रियों को उनका किराया लौटाने का भी निर्देश दिया है। 11,463 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारियों के साथ वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन गो फर्स्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए एक याचिका दायर की है। कंपनी ने इसमें वित्तीय दायित्वों पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। इस पर ट्रिब्यूनल ने गुरूवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। वकीलों के अनुसार, एनसीएलटी सोमवार को एयरलाइन के खिलाफ दायर दो दिवाला याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com