ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए नीरव मोदी के लिए कोर्ट के दरवाजें
ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए नीरव मोदी के लिए कोर्ट के दरवाजेंSyed Dabeer Hussain - RE

ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए नीरव मोदी के लिए कोर्ट के दरवाजे, नही कर सकेगा कोई अर्जी दायर

नीरव मोदी की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई हैं क्योंकि, अब वह प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी दायर नही कर सकेगा। लंदन हाईकोर्ट ने साफ़ कह दिया है कि, अब अपील करने की जरूरत नहीं है।

राज एक्सप्रेस। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद भी वह किसी हाल में भारत आने को तैयार नहीं था। हालांकि, हाल ही में खबर आई थी कि, अब उसे भारत आना ही पड़ेगा। क्योंकि, भारतीय एजेंसियों ने सरकारी और कानूनी स्तर पर अर्जी दायर की थी। अब उसकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं क्योंकि, अब खबर है कि, नीरव मोदी अब प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी दायर नही कर सकेगा। लंदन हाईकोर्ट ने उसे साफ़ कर दिया है कि, अब अपील करने की जरूरत नहीं है।

नीरव मोदी की बढ़ी मुश्किलें :

दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक से सामने आये बड़े घोटाले के मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आए हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। वह 19 मार्च, 2019 को लंदन में पकड़ा गया था। वह तब से वह वहां की जेल में बंद है और उस पर लंदन में ही केस चल रहा था। इसी साल फरवरी में नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण मामले में लंदन की अदालत ने उसकी अपील खारिज करते हुए उसे भारत भेजने का अंतिम फैसला सुनाया था। इसके बाद भी नीरव मोदी भारत नहीं आना चाहता है, लेकिन अब ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने ही उसके लिए कोर्ट के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। यानी अब वह भारत प्रत्यर्पण को लेकर कोर्ट नही जा सकेगा।

लंदन हाईकोर्ट का फैसला :

बताते चलें, लंदन हाईकोर्ट ने गुरुवार को नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से साफ़ इनकार कर दिया है। साथ ही लंदन हाईकोर्ट ने भारत प्रत्‍यर्पण का आदेश पर अमल करने को भी कहा है। इसके बाद अब नीरव को भारत लाना आसान हो गया है। इस मामले में गुरुवार को लंदन हाईकोर्ट के जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे की बेंच ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से रोक लगा दी है। हालांकि, इससे पहले भी लंदन हाईकोर्ट के जज ने माना था कि, 'नीरव मोदी अपनी अपील में सभी गैर जरूरी बातों का जिक्र करता है। उसको भारत भेजने में खुदकुशी किए जाने का कोई जोखिम नहीं है।' इसलिए कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया था।

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