Ola, Uber and Rapido Auto service banned in Karnataka
Ola, Uber and Rapido Auto service banned in KarnatakaKavita Singh Rathore -RE

कर्नाटक : इस कारण से राज्य में Ola, Uber और Rapido की ऑटो सर्विस पर लगा बैन

यदि आप कर्नाटक में रहते हैं और ज्यादातर ऑनलाइन प्रदाता Ola, Uber और Rapido की ऑटो सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो, यह खबर आपको निराश कर सकती है। क्योंकि, राज्य सरकार ने यहां यह सेवा बैन कर दी है।

कर्नाटक, भारत। यदि आप कर्नाटक में रहते हैं और ज्यादातर ऑनलाइन सर्विस प्रदाता Ola, Uber और Rapido की ऑटो सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो, यह खबर आपको निराश कर सकती है। क्योंकि, कर्नाटक सरकार ने इन सभी की सेवाओं को बैन करते हुए एक अहम् फैसला किया है। चलिए जान लेते हैं क्या है राज्य सरकार का फैसला।

कर्नाटक सरकार का फैसला :

दरअसल, कर्नाटक सरकार ने राज्य में Ola, Uber और Rapido की ऑटो सर्विस बैन करने का ऐलान किया है। साथ ही इन सभी ऑनलाइन कैब कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन का समय दिया है। इन 3 दिनों में इन कंपनियों को अपनी ऑटो सर्विस पूरी तरह बंद करनी होगी। इसके अलावा कंपनियों को इस नोटिस का जवाब 3 दिन में देने को कहा गया है। वहीं, यदि कंपनियों ने सरकार के आदेश का पालन नहीं किया तो इन कंपनियों और इनके वाहन मालिक के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है।

क्यों लिया सरकार ने यह फैसला ?

बताते चलें, पिछले कुछ समय से यात्रियों द्वारा Ola, Uber और Rapido की ऑटो सर्विस को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रहीं थी। इन शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक सरकार ने यह फैसला किया है। खबरों की मानें तो, परिवहन विभाग को शिकायत मिली थी कि, 'यह सभी कैब कंपनियां न्यूनतम किराया 100 रुपए ले रही हैं, भले ही वह 2 किमी से कम की दूरी ही क्यों न तय करें। जबकि, सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 2 किमी तक की दूरी के लिए अधिकतम ऑटो किराया 30 रुपए तय है। वहीं, इसके आगे हर 1 किमी में 15 रुपए की बढ़त दर्ज होती जाती हैं। इस लिहाज से यह कंपनियां जनता को लूट रहीं हैं, इसलिए सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ यह फैसला लिया है।

ओवरचार्जिंग के सामने आये 292 मामले :

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार को लगातार ज्यादा किराया वसूलने की शिकायतें मिल रही थी। इस प्रकार ऑनलाइन कैब कंपनियों द्वारा ऑटोरिक्शा के लिए ओवर किराया चार्ज करने के मात्र सितंबर माह में 292 मामले सामने आए थे। इस मामले में स्टेट पुलिस अथॉरिटीज ने कहा कि, 'कंपनियों के पास ऑटो-रिक्शा ऑपरेट करनी की परमिशन भी नहीं है।

गौरतलब है कि, कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि, अब और राज्यों की सरकार भी इन कंपनियों की ऑटो सर्विस पर इस तरह का फैसला ले सकतीं हैं।

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