लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पर RBI की पाबंदी
लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पर RBI की पाबंदी Syed Dabeer Hussain - RE

लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पर RBI की पाबंदी, ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे 1 हजार से ज्यादा

केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोलापुर के प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ पाबंदियां लगा दीं है। इस पाबंदी का नुकसान ग्राहकों को उठाना पड़ेगा।

राज एक्सप्रेस। भारत के सभी बैंकों की कमान भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हाथ में रहती है तो, जब भी कोई बैंक RBI द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है और उसकी सेवाएं भी रद्द कर सकता है। वहीं, अब RBI ने सोलापुर के प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। जी हां, RBI ने बैंक पर कुछ पाबंदियां लगा दीं है। इस पाबंदी का नुकसान ग्राहकों को उठाना पड़ेगा।

RBI ने लगाई बैंक पर पाबंदी :

दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बीते कुछ समय से सहकारी बैंकों के खिलाफ कठोर नियम लागू कर दिए हैं। जिनका पालन करना बैंकों को जरूरी है, यदि बैंक ऐसा नहीं करता है तो RBI बैंक के खिलाफ एक्शन लेता है। इसी कड़ी में अब RBI ने सोलापुर के लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर किसी कारण के चलते कारोबारी पाबंदियां लगा दीं है। जिसके बाद अब ग्राहकों को यह परेशानी होगी कि, वह 1,000 रुपये से अधिक रकम नहीं निकल सकेंगे। क्योंकि, RBI ने इससे ज्यादा की निकासी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा यह बैंक नए लोन भी जारी नहीं कर सकता। इस मामले में RBI ने विस्तार से जानकारी दी है।

RBI ने दी जानकारी :

इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने जानकारी देते हुए एक बयान जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि, 'पाबंदियों के लागू होने बाद बैंक 12 नवंबर 2021 को अपना कारोबार खत्म होने के बाद से नए लोन नहीं जारी कर सकता है। इसके साथ ही बिना भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बैंक कोई नई जमा राशि स्वीकार कर सकता है। कोई भी जमाकर्ता पाबंदी के बाद इस बैंक के अपने खाते से 1,000 रुपये से अधिक राशि नहीं निकाल सकता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाई गई पाबंदियां 12 नवंबर 2021 को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगी और समीक्षा के अधीन हैं। यानी सहकारी बैंक अब रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना कोई भुगतान नहीं कर सकता और ना ही कोई ऋण या अग्रिम दे सकता है।'

RBI ने बताया :

RBI ने बताया है कि, 'विशेष रूप से सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि के एक हजार रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आरबीआई द्वारा निर्देशों के मुद्दे को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। बैंक, बिना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के किसी भी ऋण और अग्रिमों को अनुदान नहीं करेगा। इसके साथ ही न ही कोई निवेश करेगा, कोई दायित्व नहीं लेगा और किसी भी भुगतान को देने के लिए सहमत नहीं होगा।'

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