Axis Bank पर गिरी RBI की गाज़, लगाया 5 करोड़ का भारी जुर्माना

नियमों का उल्लंघन करने पर RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है। इसी कड़ी में RBI ने प्राइवेट सेक्टर के 'एक्सिस बैंक' (Axis Bank) पर करोड़ों का जुर्माना लगा दिया है।
Axis Bank पर गिरी RBI की गाज़, लगाया 5 करोड़ का भारी जुर्माना
Axis Bank पर गिरी RBI की गाज़, लगाया 5 करोड़ का भारी जुर्मानाSyed Dabeer Hussain - RE

मुंबई, महाराष्ट्र। जहां, कई महीनों तक भारत में लॉकडाउन के चलते लगभग सभी संस्थान बंद थी। वहीं, उस दौरान भी सभी बैंकों में रेगुलर कार्य चल रहा था। सभी बैंककर्मी योद्धाओं की तरह ही कोरोना की इस जंग का डट कर सामना कर रहे हैं। इन हालातों के बीच भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भारत के बैंकों पर जुर्माना लगाने का सिलसिला जारी था। हालांकि, RBI द्वारा ये जुर्माना बैंक द्वारा की गई गलती के चलते ही लगाया गया था। वहीं, RBI ने अब एक बार फिर प्राइवेट सेक्टर के 'एक्सिस बैंक' (Axis Bank) पर करोड़ों का जुर्माना लगा दिया है।

Axis Bank पर RBI ने लगाया जुर्माना :

दरअसल, जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक पर जुर्माना भी लगा सकता है। साथ ही उस बैंक की की सेवाएं भी रद्द कर सकता है। RBI ने ऐसा ही प्राइवेट सेक्टर के Axis Bank के साथ किया है। जी हां, RBI ने Axis Bank पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने बैंक पर यह जुर्माना साइबर सुरक्षा ढांचे सहित अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन करने के चलते लगाया है। बैंक पर आरोप है कि, बैंक ने RBI के साइबर सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है।

RBI ने जारी किए निर्देश :

Axis Bank पर लगे जुर्माने को लकर रिजर्व बैंक (RBI) ने निर्देश जारी कर जानकारी दी है। दिए गए निर्देशों में RBI ने बताया है कि, 'कुछ प्रावधानों के "उल्लंघन/ गैर-अनुपालन" के लिए बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। इनमें 'कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और एससीबी/यूसीबी के बीच भुगतान तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निर्देश, 2016' शामिल हैं। साथ ही इनमें 'वित्तीय समावेशन-बैंकिंग सेवाओं सुविधा-प्राथमिक बचत बैंक जमा खाता', और 'धोखाधड़ी-वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग' भी शामिल हैं।'

RBI का कहना :

रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि, 'बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (ISE) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2017, (आईएसई 2017), 31 मार्च, 2018, (ISE 2018), और 31 मार्च, 2019 (ISE 2019) की वित्तीय स्थिति को लेकर किए गए थे। आईएसई 2017, आईएसई 2018 और आईएसई 2019 से जुड़े जोखिम आंकलन रिपोर्ट की जांच में निर्देशों के उल्लंघन का पता चला।'

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com