विदेश से आने वाले यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट दिखाना हुआ अनिवार्य

देशभर में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। हालांकि, अब भी मामले सामने आ ही रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।
विदेश से आने वाले यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट दिखाना हुआ अनिवार्य
विदेश से आने वाले यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट दिखाना हुआ अनिवार्यPriyanka Sahu -RE

राज एक्सप्रेस। देश में तेजी से बढ़ रही महंगाई का एक बड़ा कारण कोरोना ही है। हालांकि, यह कहर अब पहले से काफी थमता नजर आरहा है। क्योंकि, देशभर में मामलों में कमी देखने को मिली है। हालांकि, अब भी मामले सामने आ ही रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य :

दरअसल, अब देश के राज्यों में वैक्सीनेशन काफी तेज होता जा रहा है। अब ऐसा लगने लगा है मानो कोरोना के मामले देश में 18 साल से ऊपर की उम्र के 100 प्रतिशत लोगों के वैक्सीनेशन के बाद ही थमेंगे। हालांकि, दूसरी तरफ अब देशभर में सभी सेवाएं शुरू करदी गई हैं। चाहे वो यातायात की सेवाएं हो या कोई अन्य सर्विस। ऐसे में अब इंटरनेशन फ्लाइट्स भी शुरू कर दी गई हैं, लेकिन कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि, सरकार अब भी तीसरी लहर की आशंका को लेकर सतर्क रहना चाहती है। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए यह नियम आज यानी सोमवार से लागू कर दिया गया है।

RT-PCR रिपोर्ट के लिए लागू होंगे यह नियम :

बताते चलें, किसी भी विदेश से भारत आने वाले नागरिकों देश में प्रवेश लेने पर RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है और यह रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। यदि यह RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर की हुई तो ही यह मान्य रहेगी। हालांकि, जिन नागरिकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अनुमोदित वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, उन्हें अनिवार्य होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। हालांकि, उन नागरिकों को भी 72 घंटे पहले तक की RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी।

एक डोज वालों के लिए होगा यह नियम :

बताते चलें, सोमवार को लागू हुए नए नियम के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन का एक ही डोज लगी होगी उन विदेशी नागरिकों को होम क्वारंटीन के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमानुसार, इन नागरिकों के एयरपोर्ट पहुंचते ही कोरोना का टेस्ट कराना होगा। इसके बाद उन्हें सात दिन होम क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद आठवें दिन उन्हें दोबारा टेस्ट कराना होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी उन्हें सात दिन का दोबारा क्वारंटीन का पालन करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद यात्री को राहत मिल सकेगी।

गौरतलब है कि, यह कुछ देशों के लिए जारी किए गए हैं। जिसकी लिस्ट भारत सरकार ने जारी कर दी है। इस लिस्ट में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाम्बे जैसे देशों के नाम शामिल हैं।

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