NPO के लिए सोशल स्टाक एक्सचेंज से पैसा जुटाने को आसान बनाने को सेबी ने नियमों में दी ढील
हाईलाइट्स
यानी सेबी ने अपनी 25 नवंबर की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामकीय फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय लिया है।
एनपीओ द्वारा जुटाई जाने वाली न्यूनतम राशि को एक करोड़ से घटाकर 50 लाख कर किया गया।
राज एक्सप्रेस। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने अपनी 25 नवंबर की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सेबी बोर्ड ने बैठक में सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामकीय फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय लिया है। नाट फार प्रोफिट आर्गेनाइजेशंस (एनपीओ) को सोशल स्टाक एक्सचेंज के जरिये पैसा जुटाने में आसानी के लिए नियमों में ढील दी गई है। सेबी ने कहा कि एनपीओ की ओर से जुटाई जाने वाली न्यूनतम राशि को एक करोड़ से घटाकर 50 लाख कर दिया गया है।
बोर्ड बैठक में छोटी और मध्यम अवधि के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (एसएम-रीट्स) के लिए भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। सेबी की अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच ने बताया कि इस सेगमेंट में नए नियम बनाने की वजह वैकल्पिक निवेश फंड (एआइएफ) में निवेश करने वालों के हितों की रक्षा करना है।
नए नियमों में सभी एआइएफ के लिए कस्टोडियन की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। सितंबर 2024 से एआइएफ में निवेश भी डीमैट के माध्यम से किया जाना अनिवार्य किया गया है। एक सवाल के जवाब में माधुरी पुरी बुच ने बताया कि हम फ्रेमवर्क को इस तरह बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें निवेशकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें।
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