SEBI की Empiric Trade और उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई
राज एक्सप्रेस। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) द्वारा समय-समय पर वित्तीय नियमों में बदलाव किए जाते रहे हैं। साथ ही SEBI का मुख्य काम वित्तीय संस्थानों और वित्तीय गतिविधियों पर नजर बनाए रखना है। इतना ही नहीं SEBI सभी वित्तीय संस्थानों से जुड़े फैसले ले सकता है, साथ ही उनके द्वारा गलती करने पर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना लगाते हुए उन्हें बैन किया जा सकता है। वहीं, अब SEBI ने सलाहकार सेवा कंपनी 'एम्पीरिक ट्रेड' (Empiric Trade) और उसके मालिक नीरज ठाकुर पर सिक्योरिटी मार्केट से कुछ महीनों का प्रतिबंध लगा दिया है।
SEBI ने एम्पीरिक ट्रेड पर लगाया बैन :
मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) द्वारा कुछ नियमों का उल्लंघन करने के चलते सलाहकार सेवा कंपनी 'एम्पीरिक ट्रेड' (Empiric Trade) और उसके मालिक नीरज ठाकुर पर प्रतिबंध लगाया है। दरअसल, उन पर बिना अनुमति के सलाहकार सेवाएं मुहैया कराने का आरोप लगा है। जिसके चलते उन्हें 6 महीनों के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस मामले में SEBI द्वारा सितंबर 2021 को उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन इस पर कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उधर SEBI द्वारा की गई जांच में पाया कि, 'एम्पिरिक ट्रेड और नीरज ठाकुर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लिए बगैर निवेश सलाहकार सेवाएं दे रहे थे।'
SEBI का आदेश :
बताते चलें, इस मामले में SEBI ने जो आदेश दिए थे। वो भी सामने आए हैं। SEBI ने अपने आदेश में कहा है कि, 'एम्पीरिक ट्रेड ने जनवरी-जुलाई 2019 के दौरान 83.70 लाख रुपये जुटाए थे। निवेश सलाहकार गतिविधियों के शुल्क के रूप में ली गई इस राशि को निवेशकों को तीन महीने में लौटाने का आदेश भी सेबी ने दिया है।' इसके अलावा SEBI ने कंपनी को निवेशकों का पैसा लौटाने के तो आदेश दिए ही हैं, साथ ही इसके बाद भी छह महीने बाद तक कंपनी को सिक्योरिटी मार्केट में प्रवेश न करने को भी कहा है।
गौरतलब है कि, SEBI ने इसी महीने में कुछ दिन पहले सीजी पावर (CG Power) एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के पूर्व चेयरमैन गौतम थापर (Gautam Thapar) पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया था।
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