दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची टेस्ला,गुड़गांव की कंपनी पर लगाया ट्रेडमार्क चोरी का आरोप

टेस्ला इंक ने अपने ट्रेडमार्क 'टेस्ला' के उल्लंघन को लेकर गुरुग्राम स्थित टेस्ला पावर इंडिया के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है।
हाईकोर्ट पहुंची टेस्ला
हाईकोर्ट पहुंची टेस्लाRaj Express

हाईलाइट्स

  • दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में 22 मई को करेगा अगली सुनवाई

  • अगली सुनवाई तक विज्ञापन में टेस्ला के नाम के उपयोग पर लगाई रोक

  • जस्टिस अनीश दयाल ने अमेरिकी कंपनी की याचिका पर जारी किया नोटिस

राज एक्सप्रेस । अमेरिका प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माता टेस्ला इंक ने अपने ट्रेडमार्क 'टेस्ला' के उल्लंघन को लेकर गुरुग्राम स्थित टेस्ला पावर इंडिया के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। टेस्ला ने एक जैसे ब्रांड नेम की वजह से उपभोक्ताओं के बीच पैदा होने वाले भ्रम और अपने व्यावसायिक हितों को संभावित नुकसान का हवाला देते हुए टेस्ला पावर को अपने ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकने का आग्रह किया। टेस्ला के प्रतिनिधि ने अपनी शिकायत में कहा कि नाम में समानता की वजह से टेस्ला पावर बैटरियों से संबंधित शिकायतें गलती से टेस्ला इंक के पास आ रही हैं। अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माता टेस्ला इंक ने गुरुग्राम स्थित टेस्ला पावर इंडिया द्वारा अपने ट्रेडमार्क 'टेस्ला' के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

एक जैसे नाम से उपभोक्ताओं में पैदा हो रहा भ्रम

टेस्ला पावर को उसके ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकने की मांग करते हुए, टेस्ला इंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील चंदर लाल ने तर्क दिया कि भारत में स्थानीय कंपनियों द्वारा ट्रेडमार्क का उपयोग न केवल उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा कर रहा है, बल्कि इसके व्यावसायिक हितों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि टेस्ला पावर बैटरियों के खिलाफ शिकायतें अमेरिकी फर्म को निर्देशित की जा रही हैं, क्योंकि उपभोक्ता मान रहे हैं कि ये टेस्ला इंक से जुड़े हैं। वरिष्ठ वकील ने दावा किया कि टेस्ला पावर एक ईवी कंपनी के रूप में राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में अपनी बैटरियों का विज्ञापन कर रही है और विदेशी फर्म के लोगो का उपयोग कर रही थी।

2020 से टेस्ला पावर के साथ संपर्क में है टेस्ला

टेस्ला इंक. के वकील ने भारत में उनके ब्रांड और व्यावसायिक हितों को संभावित नुकसान का हवाला देते हुए टेस्ला पावर द्वारा टेस्ला ट्रेडमार्क के उपयोग और इसे खत्म करने के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने अमेरिकी कंपनी की याचिका पर टेस्ला पावर को नोटिस जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख 22 मई तक टेस्ला पावर को समान टेस्ला ट्रेडमार्क वाले ईवी उत्पादों वाले किसी भी प्रचार विज्ञापन को प्रकाशित करने से रोक लगा दी है। हालाँकि, हाईकोर्ट ने कहा कि टेस्ला इंक ने इस मामले में कोई तत्परता नहीं दिखाई है, क्योंकि वह अपने ट्रेडमार्क के कथित अवैध उपयोग को लेकर 2020 से टेस्ला पावर के साथ संपर्क में है।

खुराना ने कहा ईवी मार्केट में प्रवेश की योजना नहीं

टेस्ला पावर ने तर्क दिया कि वह ईवी बैटरी का निर्माण नहीं कर रही है, बल्कि पारंपरिक वाहनों और इनवर्टर में इस्तेमाल होने वाली लेड एसिड बैटरी बेच रही है। टेस्ला पावर इंडिया के अध्यक्ष कविंदर खुराना ने अदालत से कहा कि वह टेस्ला ब्रांड के तहत अपने ईवी का निर्माण या विपणन नहीं करेगा, लेकिन इसकी अमेरिका में एक साझेदारी फर्म है। उन्होंने कहा कि ईवी बाजार में प्रवेश करने की उसकी कोई योजना नहीं है और स्पष्ट किया कि टेस्ला ट्रेडमार्क वाला विज्ञापन एक अन्य कंपनी ई-अश्व से संबंधित था, जिसके साथ टेस्ला पावर की ब्रांडेड उत्पाद बेचने के लिए रणनीतिक साझेदारी है। खुराना ने कहा कि टेस्ला पावर पिछले कई वर्षों से कारोबार में है और भारत में इसके दस लाख से अधिक ग्राहक हैं।

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