मुंबई में ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया नया नियम, दोपहिया वाहन यात्रियों को होगा मानना

ट्रैफिक पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जारी कर मोटरसाइकिल, स्कूटर से यात्रा करने वालों के लिए नियम निर्धारित कर दिया है। हालांकि, फिलहाल यह नियम मुंबई के लिए ही जारी किया गया है।
मुंबई में ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया नया नियम, दोपहिया वाहन यात्रियों को होगा मानना
मुंबई में ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया नया नियम, दोपहिया वाहन यात्रियों को होगा माननाSocial Media

मुंबई, भारत। इन दिनों भारत के राज्यों में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इनमें बहुत से हादसे मोटरसाइकिल, स्कूटर यानी दोपहिया वाहन से यात्रा करने वालो से जुड़े है। इन हादसों में कई लोगों की मौत भी होने की खबर है। इस मामले में मुंबई के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत का आंकड़ा जारी किया। जिसको ध्यान में रखते हुए मुंबई में ट्रैफिक पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जारी कर मोटरसाइकिल, स्कूटर से यात्रा करने वालों के लिए नियम निर्धारित कर दिया है। हालांकि, फिलहाल यह नियम मुंबई के लिए ही जारी किया गया है।

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया नया नियम :

दरअसल, मुंबई के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने बताया है कि, मुंबई में सड़क दुर्घटनाओं में 47% से ज्यादा मौतें दोपहिया वाहन से यात्रा करने वालों की हुई है। यह आंकड़ा सामने आने के बाद मुंबई में ट्रैफिक पुलिस ने एक नोटिफिकेशन जारी कर मोटरसाइकिल, स्कूटर पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह नया नियम मुंबई में 15 दिनों बाद प्रभाव में आ जाएगा। यानी 15 दिन बाद मुंबई की ट्रैफिक पुलिस नियम का पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे।

ट्रैफिक पुलिस का नोटिफिकेशन :

ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस ने इस बात पर गौर किया है कि, मोटरसाइकिल, स्कूटर की पिछली सीट पर बैठने वाले ज्यादातर लोग हेल्मेट नहीं पहनते हैं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। जबकि, एक अधिकारी ने बताया कि, 'फिलहाल बिना हेल्मेट के मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस 500 रूपये का जुर्माना करती है या उनका तीन महीने के लिए लाईसेंस रद्द कर देती है। अब 15 दिन बाद पिछली सीट पर बिना हेल्मेट के बैठने वालों पर भी इतना ही जुर्माना लगेगा। इसके अलवा नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन में ओवरलोडिंग करने पर आपको 20000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है। ऐसा करने पर प्रति टन 2000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।'

RTO अधिकारी ने बताया :

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, '2020 में शहर में 1,812 सड़क दुर्घटनाओं में 350 लोगों की मौत हुई। जब यातायात पुलिस ने आंकड़ों की पड़ताल की तो पाया कि 166 या 47.42% सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में दोपहिया वाहन शामिल थे। इस दौरान 148 (42.28 प्रतिशत) पैदल यात्रियों की जान चली गई, 22 मौतों (6.28 प्रतिशत) में चार पहिया वाहन जबकि आठ मौत (2.28 प्रतिशत) के मामले तीन पहिया वाहनों से जुड़े थे और जान गंवाने वाले छह लोग (1.71 प्रतिशत) साइकिल सवार थे। वहीं, 31 मार्च, 2022 तक मुंबई में वाहनों की कुल संख्या 42.85 लाख थी, जिसमें से 25.41 लाख दोपहिया वाहन थे। इसके बाद 12.45 लाख चार पहिया वाहन और 2.33 लाख ऑटो रिक्शा समेत अन्य वाहन शामिल थे।'

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