राज एक्सप्रेस। टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन का साल 2007 में शुरू हुआ 20 हजार करोड़ रुपए का टैक्स विवाद का मामला अब जाकर खत्म हो गया है। इस मामले में आखिरकार वोडाफोन कंपनी ने जीत हासिल करली है। दरअसल, आज 20 हजार करोड़ रुपए के टैक्स विवाद मामले में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में भारत सरकार की हार और वोडाफोन की जीत हुई है।
वोडाफोन ने हासिल की जीत :
दरअसल, आज का दिन टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ है क्योंकि, आज यानि शुक्रवार को कंपनी ने सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12 हजार करोड़ रुपए के बकाए और 7,900 करोड़ रुपए के जुर्माने यानि 20 हजार करोड़ रुपए के टैक्स विवाद के मामले में भारत सरकार को मात दे दी है। वोडाफोन कंपनी ने राहत की सांस लेते हुए इस बारे में जानकारी दी। हालांकि, वोडाफोन को अभी भारत में 53 हजार करोड़ रुपए की AGR की रकम चुकाना शेष बचा है। जिसे चुकाने के लिए कंपनी के पास अगले दस साल का समय है।
2007 में शुरू हुआ था मामला :
बताते चलें, यह मामला साल 2007 में शुरू हुआ था। इसी मामले में साल 2016 में वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र) में याचिका दायर की थी। यह मामला लाइसेंस फीस और एयरवेव्स के इस्तेमाल पर रेट्रोएक्टिव टैक्स क्लेम के चलते शुरू हुआ था। बता दें, इस मामले में यह केस वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग की तरफ से वकील अनुराधा दत्त ने लड़ा। मामले की सुनवाई के दौरान इंटरनेशनल कोर्ट ने बताया कि, "भारत के टैक्स विभाग द्वारा देनदारी, ब्याज और पेनाल्टी कंपनी पर लगाई थी, वह भारत और नीदरलैंड के बीच हुई इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के नियमों फेयर गारंटी और बराबर के ट्रीटमेंट के खिलाफ है।"
कंपनी के शेयर :
बता दें, इसी मामले में यह दूसरी वार है जब वोडाफोन कंपनी ने जीत हासिल की है। कंपनी ने इससे पहले भी इस मामले में साल 2012 में जीत हासिल की थी। वोडाफोन ने 20 हजार करोड़ रुपए में कैपिटल गेन, टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज को लेकर यह मामला दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद वोडाफोन कंपनी ने कहा कि, 'अंत में हम न्याय पाने में सफल रहे हैं।' बताते चलें, इस खबर के सामने आते ही कंपनी के शेयरों में जमकर उछाल आया। BSE पर कंपनी का शेयर 13.60% की बढ़त दर्ज करते हुए 10.36 रुपए पर जाकर बंद हुए।
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