बैंक लॉकर में कितना गोल्‍ड रखना चाहिए, जानें क्‍या कहता है नियम

अगर बैंक के लॉकर में रखा सामान चोरी हो जाए, या बैंक की लापरवाही के चलते गायब हो जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इसके लिए नियम बनाया है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
बैंक लॉकर में कितना गोल्‍ड रखना चाहिए, जानें क्‍या कहता है नियम
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हाइलाइट्स :

  • 1 जनवरी 2022 से लागू हुए थे बैंक लॉकर को लेकर नियम।

  • बैंक लॉकर में रखे पूरे सामान की लिस्‍ट आपके पास होनी चाहिए।

  • सामान चोरी या आग में जल जाने के बाद बैंक जिम्मेदार।

  • लॉकर के वार्षिक किराए का पूरा 100 फीसदी लौटाती है बैंक।

राज एक्सप्रेस। बैंक लॉकर्स के बारे में तो आपने सुना होगा। लोग घर से ज्‍यादा सुरक्षित बैंक लॉकर्स को मानते हैं। खासतौर से जरूरी डॉक्यूमेंट रखने हो या फिर लाखों करोड़ों का गोल्‍ड रखने के लिए बैंक लॉकर सेफ जगह है। इन लॉकर का उपयोग करने के लिए बैंक आपसे हर साल शुल्क लेते हैं। इसकी लागत लॉकर के आकार पर निर्भर करती है कि यह कैसा है छोटा, मध्यम, बड़ा या बहुत बड़ा। लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि बैंक आपकी कीमती चीजों को बीमा के अंतर्गत कवर नहीं करते हैं। इसलिए, आपको बैंक लॉकर किराए पर लेने से पहले बैंक के नियमों, शर्तों और लॉकर समझौतों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इससे कभी आपका सामान चोरी हो जाए या फिर आग लगने पर डैमेज हो जाए, तो आप बैंक से इसकी रकम वापस मांग सकते हैं।

सामान चोरी हो जाए या आग लग जाए तो क्‍या है नियम

अगर बैंक के लॉकर में रखा लाखों करोड़ों की ज्‍वेलरी या डॉक्‍यूमेंट चोरी हो जाए या आग लगने से सामान जल जाए या धोखाधड़ी जैसी कोई बुरी घटना हो, तो बैंक को आपको हर साल लॉकर के लिए भुगतान की गई राशि का 100 गुना तक वापस करना होगा।

ऐसे करें कैलकुलेट

मान लीजिए आपके गहने 5 लाख रुपए के हैं। अगर ये चोरी हो जाएं, तो बैंक शुल्‍क का 100 गुना तक वापस करेगा। अगर आप हर साल 3 हजार रुपए का रेंट देते हैं, तो उस हिसाब से कंपेनसेशन हुआ 3 लाख रुपए, लेकिन ज्‍वेलरी की कीमत तो 5 लाख रुपए है। ऐसे में बाकी बचे 2 लाख का क्‍या होगा। ऐसे मामले में बैंक वाले आपको धोखा देते हैं। लेकिन अगर आप समझदार हैं, तुरंत आपके पास एक्‍शन लेने का अधिकार है।

इन स्थितियों में नहीं मिलेगा मुआवजा

केंद्रीय बैंक की गाइडलाइन्‍स के अनुसार, अगर प्राकृतिक आपदाओं, जैसे भूकंप, बाढ़, बिजली, या ग्राहक की किसी गलती या लापरवाही की वजह से लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि बैंकों को ऐसी आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने लॉकर सिस्टम के साथ उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

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