इंदौर : कंप्यूटर बाबा पर धमकाने का एक और केस दर्ज

इंदौर, मध्य प्रदेश : जिला कोर्ट ने कम्प्युटर बाबा की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है। कंप्यूटर बाबा को 28 नवंबर तक जेल भेज दिया गया है।
कंप्यूटर बाबा पर धमकाने का एक और केस दर्ज
कंप्यूटर बाबा पर धमकाने का एक और केस दर्जSocial Media

इंदौर, मध्य प्रदेश। सरकारी जमीन पर कब्जा कर आश्रम बनाने, घर में घुसकर तलवार से हमला करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपित कंप्यूटर बाबा को जिला कोर्ट ने 28 नवंबर तक जेल भेज दिया है। वहीं मंगलवार को गांधीनगर पुलिस ने बाबा के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है।

मंगलवार को बाबा की तरफ से जमानत याचिका भी प्रस्तुत की गई, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जमानत नहीं दी जा सकती। पुलिस को शाम चार बजे बाबा को कोर्ट में पेश करना था लेकिन वह दोपहर दो बजे ही उन्हें लेकर पहुंच गई। बाबा के वकील कोर्ट पहुंचते उसके पहले ही बाब जेल भेजे जा चुके थे।

उधर गांधीनगर पुलिस ने मंगलवार को कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी पर एक और प्रकरण दर्ज कर लिया। एएसपी प्रशांत चौबे के मुताबिक ठेकेदार सुभाष बाबूूलाल दयाल निवासी नगीननगर ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया कि गोम्मटगिरी स्थित जैन तीर्थ स्थल पर समाज द्वारा ठेका देने पर दरवाजा निर्माण करने गया था। तभी बाबा ने उसे धमकाया और मारपीट कर भगा दिया। बाबा के जेल जाने पर दयाल जैन समाज के प्रमुखों लोगों के साथ थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस बाबा पर तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कर चुकी है।

आश्रम से तलवार जब्त :

टीआइ राहुल शर्मा के मुताबिक कथित संत कंप्यूटर बाबा अंबिकापुरी में भी आश्रम संचालित करता था। खत्री ने यहां अनैतिक गतिविधियों की शिकायत कर दी थी। नगर निगम व शासन को पत्राचार करने पर कंप्यूटर बाबा तलवार लेकर खत्री के घर में घुस गया जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि उसके विरुद्ध आवाज उठाई तो आश्रम में ही गाड़ देने की धमकी दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपित कंप्यूटर बाबा से पूछताछ की और वह तलवार जब्त कर ली जिससे खत्री को धमकाया था।

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