शहडोल, मध्य प्रदेश। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा थाना गोहपारू अंतर्गत धारा 363, 366ए 376 डी, 376(2) (एन) भा.दं.स. एवं धारा 3/4, 5/6 लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में अभियुक्त रघुवीर सिंह गोंड की जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेज दिया गया। प्रकरण में नवीन कुमार वर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
यह है मामला :
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़िता 07 अप्रैल 2019 को जब पीड़िता अपने घर के आंगन में सोयी थी। तभी रात 02 बजे अभियुक्त अपने अन्य सह अभियुक्तगण सुरेश सिंह गोंड, ललन गोंड, बृजेश एवं सचिन सिंह के साथ उसके घर आकर उसे घर से जबरदस्ती मौहार तरफ खेत में ले जाकर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहाँ अभियुक्त और उसके साथी गणद्वारा जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिसे न्यायलय द्वारा निरस्त कर सभी को जेल भेज दिया गया।
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