शहडोल, मध्य प्रदेश। ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना ब्यौहारी में अभियुक्त हीरालाल कोल पिता लल्ला कोल उम्र-35 वर्ष निवासी ग्राम बल्हौड़ थाना- मानपुर को धारा 363, 343, 366, 344, 376, 376(2) (एन) भा.द.स. एवं धारा-3/4 एवं 5/6 पॉक्सो अधिनियम में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध आर.के. चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी ने किया।
यह है घटना :
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 26 अप्रैल को फरियादी ने थाना ब्यौहारी उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 अप्रैल को रात करीब 10 बजे खाना पीना खाकर अपने पुराने मकान में सो गया था तथा उसके पिता के घर में उसकी लड़की अभियोक्त्री सोई हुई थी किन्तु जब दूसरे दिन सुबह अभियोक्त्री नहीं मिली तब फरियादी यह सोचने लगा कि अभियोक्त्री महुआ बीनने खेत, जंगल की तरफ गई होगी और जब 11 बजे तक अभियोक्त्री घर वापिस नहीं आई तब उसने अपनी लड़की को खेत, जंगल, नात-रिश्तेदारी में खोजबीन किया और जब वह नहीं मिली, तथा उसे अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर, भगा ले गया है तथा उसे अभियुक्त हीरालाल कोल पर संदेह है।
भेजा जेल :
रिपोर्ट पर थाना ब्यौहारी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, पुलिस द्वारा 08 अगस्त को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी के समक्ष पेश किया गया। जिसके बाद न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इसके बाद अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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