शहडोल : दहेज लोभियों की जमानत याचिका निरस्त

शहडोल, मध्य प्रदेश : शहडोल न्यायालय द्वारा दहेज़ लोभियों के द्वारा लगाई गई जमानत की याचिका को निरस्त कर दहेज़ मांगने वालों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है।
दहेज लोभियों की जमानत याचिका निरस्त
दहेज लोभियों की जमानत याचिका निरस्तSocial Media

शहडोल, मध्य प्रदेश। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि बुढ़ार न्यायालय के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा थाना खैरहा में दहेज लोभी पति मोहम्मद एजाज, ससुर मोहम्मद शहीद, जेठ अहमद, सास फातिमा, ननद समीमा सभी निवासी खैरहा की जमानत याचिका की खारिज। शासन की ओर से प्रकरण में जमानत का विरोध आर. के. रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार द्वारा किया गया।

5 लाख रुपये की करते थे मांग :

फरियादी ने 28 जून को अपने पिता मो. सहजाद एवं भाई मो. नसीर के साथ थाना खैरहा में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन इस आशय का पेश किया कि वह ग्राम खैरहा की रहने वाली है। उसका निकाह 16 मार्च 2018 को आरोपी मो. एजाज पिता मो. शहीद निवासी खैरहा के साथ हुआ था। निकाह के बाद वह अपने ससुराल ग्राम खैरहा चली गई थी। उसके पिता द्वारा हैसियत के अनुसार दहेज दिया गया था। विवाह के कुछ दिन बाद से ही उसका पति मो. एजाज, ससुर मो. शहीद, जेठ अहमद, सास फातिमा, ननद समीमा उसे कम दहेज लाने, छोटी गाड़ी को लेकर और अधिक पढ़ी-लिखी होने का ताना देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं छोटी-छोटी बात पर उसके साथ मारपीट कर 5 लाख रूपये लेकर आने तथा तलाक देने की धमकी देता है।

फरियादी ने 28 जून को अपने पिता मो. सहजाद एवं भाई मो. नसीर के साथ थाना खैरहा में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन इस आशय का पेश किया कि वह ग्राम खैरहा की रहने वाली है। उसका निकाह 16 मार्च 2018 को आरोपी मो. एजाज पिता मो. शहीद निवासी खैरहा के साथ हुआ था। निकाह के बाद वह अपने ससुराल ग्राम खैरहा चली गई थी। उसके पिता द्वारा हैसियत के अनुसार दहेज दिया गया था। विवाह के कुछ दिन बाद से ही उसका पति मो. एजाज, ससुर मो. शहीद, जेठ अहमद, सास फातिमा, ननद समीमा उसे कम दहेज लाने, छोटी गाड़ी को लेकर और अधिक पढ़ी-लिखी होने का ताना देकर उसे मानसिक रूप से प्रताडि़त करने एवं छोटी-छोटी बात पर उसके साथ मारपीट कर 5 लाख रूपये लेकर आने तथा तलाक देने की धमकी देता है।

गाड़ी से दिया था धक्का :

24 जून को ग्राम करकटी के पास आम रोड में गाड़ी से धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया, जिससे उसके दाहिने हाथ की कोहनी और कन्धे, सिर के पीछे चोट लगी थी। रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगणों के विरूद्ध थाना खैरहा में धारा 498ए, 323, 506, 341 भादवि एवं 1/4 दहेज प्रति.अधि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी गणों की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति की गई कि अभियुक्तगणों द्वारा अमानवीय कृत्य किया गया है। यदि अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उनके पुन: अपराध करने व साक्ष्य को प्रभावित करने जैसी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। न्यायालय द्वारा अभियोजन का पक्ष पर विचार करते हुए एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगणों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com