गुरुग्राम। हरियाणा में गुरुग्राम के राजीव नगर इलाके से एक घटना सामने आई है। जिसमें 23 वर्षीय नवविवाहिता को उसके ही साथ में पढ़ने वाले दोस्त ने चाकू से 30 बार हमला करते हुए मौत के घाट उतारने की कोशिश की। खबरों के अनुसार, महिला ने सहपाठी के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। फिलहाल महिला अस्पताल में है और महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।
क्या है मामला :
दरअसल, हरियाणा में गुरुग्राम से 23 वर्षीय नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी दिल्ली का रहने वाला विवेक कुमार है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में महिला के साथ में पढ़ता था। विवेक कुमार महिला को पसंद करता था। उसने बीते साल दिसंबर 2019 में महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे महिला ने मजाक बनाते हुए ठुकरा दिया। इस पर आरोपी इतना भड़क गया कि, उसने महिला को जान से मारने का प्लान बना लिया।
लॉकडाउन के चलती बचती रही महिला :
बता दें, महिला की शादी गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले कर्मचारी से इसी साल फरवरी में हुई थी। मार्च में जैसे ही इस खबर का पता विवेक को चला उसने महिला के ससुराल से जुड़ी जानकारी जुटा कर गुरुग्राम के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। परंतु कोरोना वायरस के कारण लागू हुए लॉकडाउन के कारण उसे महिला को मारने का मौका नहीं मिला फिर उसने अपनी बनाई योजना में बदलाव किया और मौका देख कर महिला पर चाकू से 30 बार हमला किया। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है और महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।
मौके से गिरफ्तार :
महिला की सास ने बताया कि, जैसे ही उनकी बहू घर से बाहर निकली आरोपी ने तुरंत ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया। आरोपी ने बहू के चेहरे और सिर पर चाकू से वार किया। बीच-बचाव करने के दौरान आरोपी ने महिला के ससुर पर भी चाकू से वार किया। जिसके कारण उनके हाथ और पैरों पर गहरी चोट आई हैं। इसके बाद उन्होंने चिल्लाकर मदद की गुहार लगाई। हालांकि, पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर है।
आरोपी ने बताया :
पुलिस के पकड़ने के बाद आरोपी ने बताया कि, उसने महिला का पीछा उसके गुरुग्राम के राजीव नगर स्थित उसके पति के घर पंहुचा। वहां उसने महिला की सास को महिला का दोस्त बताते हुए बुलाने को कहा। आरोपी काफी समय से महिला का पीछा कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना), 452 और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।