जबलपुर : पेटीएम से ठगी करने वाले पड़ोसी को सायबर पुलिस ने किया गिरफ्तार

जबलपुर, मध्य प्रदेश : सायबर पुलिस ने पेटीएम के द्वारा की गई धोखाधड़ी मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। सवा तीन लाख की ठगी कर अपने पिता के अकाउंड में डाले थे।
पेटीएम से ठगी करने वाले पडोसी को सायबर पुलिस ने किया गिरफ्तार
पेटीएम से ठगी करने वाले पडोसी को सायबर पुलिस ने किया गिरफ्तारAfsar Khan

जबलपुर, मध्य प्रदेश। सायबर पुलिस ने पेटीएम के द्वारा की गई धोखाधड़ी मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। आवेदिका के डेबिट कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का अनाधिकृत उपयोग करके पेटीएम के माध्यम से सवा तीन लाख की ठगी करने वाले पड़ोसी को सायबर पुलिस जबलपुर ने गिरफ्तार कर लिया, आरोपी आवेदिका के डेबिट कार्ड चुरा कर कार्ड की जानकारी कॉपी कर ली थी, कई प्रकार के बहाने के माध्यम से आवेदिका का मोबाइल फोन और ओटीपी देख कर कर इनबॉक्स से मेसेज डिलीट कर देता था, कोरोना महामारी के कारण हुए लाकडाउन से आवेदिका अपना फोन नहीं ले पाई थी, आरोपी के द्वारा मैडम को मोबाइल देने का बोलकर रिपेयरिंग शॉप से ले गया था, आरोपी बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले फोन से आवेदिका के खाते से आरोपी ने सवा तीन लाख रूपय उड़ाए थे, आरोपी ने ठगी कर अकाउंट में डाले गये रूपयों को अपने और अपने पिता के अकाउंट में ट्रान्सफर कर दिये थे।

आरोपी ने ठगी के पैसों को उड़ाया :

आरोपी के द्वारा मौजमस्ती और बाइक खरीदने में व लाकडाउन के बाद बैंक जाने पर में ठगी का खुलासा हुआ, साइबर पुलिस ने अकाउंट फ्रीज करा कर लगभग डेढ लाख रूपये बचाए, ठगी के बाद आरोपी फरार था, राज्य सायबर पुलिस जोन जबलपुर द्वारा सायबर अपराधों के तत्काल निकाल करने के संबंध में कार्यवाही की गयी, कार्यवाही में आवेदिका मंत्रो उरांव निवासी पोलीपाथर जबलपुर की शिकायत जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदिका के डेबिट कार्ड का अनाधिकृत उपयोग कर उसके खाते से सवा तीन लाख रूपये अज्ञात खातों में ट्रान्सफर करने संबंधी शिकायत आवेदन राज्य सायबर जोनल कार्यालय जबलपुर को प्राप्त हुआ था।

पुलिस की जानकारी एकत्रित :

पुलिस अधीक्षक अंकित शुक्ला राज्य सायबर पुलिस जबलपुर के निर्देशन में आवेदिका की शिकायत को गंभीरता से लेते हुये त्वरित कार्यवाही कर अपराध क्र0 74/20  धारा 420, 419  भादवि. 66डी, 66सी आईटी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया जाकर निरीक्षक हरिओम दीक्षित ,उप निरीक्षक पंकज साहू एवं टीम द्वारा प्रकरण की जांच प्रारंभ कर जानकारी एकत्रित की गई और सम्बंधित बैंक से फ्राड ट्रान्जेक्शन की जानकारी प्राप्त की गई, मामले की विवेचना में पाया गया कि उक्त राशि विभिन्न दिनांक में आरोपी हर्ष शर्मा पिता मुरली शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफर की गई से प्राप्त जानकारी से पता चला कि आरोपी ने उक्त फ्रॉड राशि को अपने एवं अपने पिता के  इलाहाबाद बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किया साथ ही आरोपी ने विभिन्न नंबरों के रिचार्ज करने, पेट्रोल पम्प से पेट्रोल डलाने, मोटर साइकिल की किस्त चुकाने के लिये उक्त फ्रॉड अमाउंट का पेटीएम के माध्यम से भुगतान किया।

शिकायत के बाद फरार था आरोपी :

आरोपी हर्ष शर्मा शिकायत दर्ज होने के बाद से ही फरार था। साइबर टीम द्वारा कई बार उसके संभावित ठिकाने में दबिश दी गई। प्रकरण की तकनीकी विवेचना एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पेटीएम खाता धारक हर्ष शर्मा पिता मुरली शर्मा उम्र 21 वर्ष निवासी बस स्टैंड बघराजी जिला जबलपुर के व्दारा अपने पिता के साथ मिलकर उक्त कृत्य को अंजाम देना पाया गया। आरोपी से प्रकरण के संबंध में विधिवत एवं विस्तारपूर्वक पूछताछ की गई जिसने प्रकरण में स्वयं की पूर्णरूपेण संलिप्तता पाया जाना स्वीकार किया, आरोपी ने बताया कि सबसे पहले उसने आवेदिका महिला को अपने विश्वास में लिया और उसके फोन और एटीएम कार्ड तक पहुँच बनाई, एटीएम कार्ड की फोटो अपने मोबाइल में सेव कर ली, जब कभी भी मौका मिलता आरोपी एटीएम कार्ड की जानकारी का उपयोग करके रकम अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रान्सफर कर लेता था, प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये महिला के फोन पर आये ओटीपी का उपयोग करता था, लॉकडाउन के दौरान आवेदिका अपने जबलपुर स्थित घर में रहने लगी, जिससे आरोपी को ट्रांजेक्शन के लिये आवश्यक ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहा था, इसलिये आरोपी ने किसी बहाने से आवेदिका का फोन कहाँ है यह पता लगाया, जब यह पता लगा की महिला का फोन सिम सहित उसी के गाँव की मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में डाला गया है, उसने महिला का फोन वहां से प्राप्त कर लिया।

ढाई लाख रूपये निकाले महिला के खाते से :

आरोपी महिला के काम के लिए पहले भी मोबाइल शॉप जाता रहता था, इसलिये शॉप के कर्मचारी ने उसे महिला का फोन दे दिया, मोबाइल मिलने के बाद आरोपी ने एक हफ्ते के अन्दर लगभग ढाई लाख रूपये महिला के अकाउंट से निकाल लिये, सैलरी सम्बन्धी कार्य से जब महिला अपने बैंक पहुंची तब उसे उसके साथ हुई धोखा धडी की जानकारी मिली, आरोपी के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त स्वंय का मोबाइल फोन, बैंक की पासबुक एवं महिला आवेदिका  का मोबाइल फोन बरामत किया गया, गिरफ्तारी का कारण बताते हुए आरोपी हर्ष शर्मा निवासी बघराजी जबलपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई, माननीय उच्चन्यायालय के आदेशानुसार फ्रॉड राशि के बराबर बंधपत्र प्रस्तुत करने पर आरोपी को सशर्त जमानत दी गई।

इनकी रही भूमिका :

आरोपी हर्ष शर्मा पिता मुरली शर्मा उम्र 21 वर्ष निवासी बस स्टैंड के पास बघराजी जिला जबलपुर, व्यवसाय स्वास्थ्य विभाग में अस्थाई नौकरी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक हरिओम दीक्षित, उपनिरीक्षक पंकज साहू, आरक्षक आसिफ खान, विजय  की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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