शहडोल : बहू को दहेज के लिए उतारा था मौत के घाट

शहडोल, मध्य प्रदेश : शादी के बाद बहु को दहेज़ के लिए प्रताड़ित कर और उसे मारने के आरोप में जेल में बंद आरोपी सास की द्वितीय जमानत याचिका न्यायलय द्वारा निरस्त की गई।
बहू को दहेज के लिए उतारा था मौत के घाट
बहू को दहेज के लिए उतारा था मौत के घाटPriyanka Yadav -RE

शहडोल, मध्य प्रदेश। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा थाना ब्यौहारी में आरोपिया मुन्नी बाई सेन पति स्व. रामकरण सेन उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम भन्नी वार्ड क्रमांक 01 कछारटोला को धारा 498 ए, 304बी भादवि, 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जमानत का लाभ न देते हुए आरोपिया की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से जमानत का विरोध बसंत कुमार जैन अपर लोक अभियोजक ब्यौहारी ने किया।

कमरे में लगा ली आग :

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 12 जून को कमलेश सेन ने थाना ब्यौहारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरी शादी 03 वर्ष पूर्व हुई थी, अभी कोई संतान नहीं है। 23 मई के दोपहर करीब 12.30 बजे मेरी मां मुन्नी सेन ने हल्ला गोहार किया कि बहू ने कमरे में आग लगा ली है, तब मैं हल्ला गोहार सुनकर घर गया और अपने कमरे का दरवाजा खोलने लगा, जो अंदर से बंद होने के कारण नहीं खुला तब मैं सब्बल से दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर गया और देखा कि मेरी पत्नी की जलने से मृत्यु हो चुकी थी। हल्ला गोहार सुनकर गांव के अन्य लोग भी आ गए जो घटना को देखे, सुने है। उक्त घटना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।

मोटर सायकल की मांग :

मृतिका नव विवाहिता की श्रेणी में होने से एवं विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु होने के कारण से जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ब्यौहारी को मिली, जांच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष से कथन लिये गये, जिन्होंने कथन में मृतिका की शादी 2 वर्ष पूर्व कमलेश सेन के साथ करना एवं मृतिका के पति कमलेश सेन एवं सास मुन्नी बाई सेन के द्वारा मोटर साईकिल की मांग को लेकर मारपीट करना तथा छोटी-छोटी बातों को लेकर दुख तकलीफ देना बताया गया।

कुल्हाड़ी से मारपीट :

मृतिका के जेठ मिथलेश सेन, जेठानी अर्चना सेन द्वारा भी मृतिका से वाद-विवाद कर मारने की धमकी देना बताया गया है। मृतिका माया सेन द्वारा अपनी मृत्यु के एक दिन पूर्व अपने पिता कमलेश सेन को फोन लगाकर, मृतिका के पति एवं सास के द्वारा उसे जंगल ले जाने तथा लकड़ी का अधिक वजन का बोझा रखकर ले जाने, जिसे अधिक वजन होने के कारण नहीं ले जाने से मना करने की तथा पति व सास दोनों के द्वारा कुल्हाड़ी की बेंत से मारपीट करने व जान से खत्म करने की धमकी देने तथा मृतिका के बेहोश हो जाने पर जंगल में ही छोड़कर घर चले जाने की बात बताई गई।

शारीरिक मानसिक प्रताड़ना :

मृतिका के पिता एवं भाई का मृतिका के ससुराल भन्नी पहुंचकर देखने पर मृतिका को अपने कमरे में जली हुई मृत हालत में पड़े होने तथा पूरा शरीर जल जाना लेख कराया गया एवं मृतिका को शादी के बाद से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर तंग किया जाना पाया गया। संपूर्ण मर्ग जांच, निरीक्षण घटना स्थल, पंचनामा कार्यवाही, पीएम रिपोर्ट, मृतिका के मायके पक्ष के माता-पिता, भाई से लिया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसके बाद पुलिस द्वारा 13 जून को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया।

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