इंदौर, मध्यप्रदेश। महिला जज को आपत्तिजनक तरीके से बर्थडे विश करने वाले रतलाम के वकील की दिमागी जांच होगी। वकील की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मनोरोग चिकित्सक से जांच करवाकर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत हो जाए। मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होना है।
गौरतलब है कि एक महिला न्यायाधीश की शिकायत पर स्टेशन रोड रतलाम पुलिस ने रतलाम निवासी एक वकील के खिलाफ भादवि की धारा 420, 467, 468, और आइटी एक्ट की धारा 67 और 41 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि वकील ने महिला न्यायाधीश को आपत्तिजनक तरीके से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इतना ही नहीं वकील ने न्यायाधीश के फेसबुक अकाउंट की डीपी से उनका फोटो डाउनलोड कर उसे ग्रीटिंग के रूप में न्यायाधीश को भेजा भी।
पुलिस ने नौ फरवरी को वकील को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वकील जेल में है। वकील की ओर से मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की है। हाल ही में इस पर सुनवाई हुई। मप्र न्यायाधीश संघ ने सीनियर एडवोकेट अविनाश सिरपुरकर और एडवोकेट सीमा शर्मा के माध्यम से पक्षकार बनते हुए जमानत पर आपत्ति दर्ज कराई।
कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद आदेश दिया कि योग्य मनोरोग चिकित्सक से वकील की दिमागी जांच करवाकर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
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