इंदौर : हाउसिंग सोसायटी के अध्यक्ष के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा

इंदौर, मध्यप्रदेश : महावीर नगर गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया की हत्या के करीब आठ साल बाद दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई।
हाउसिंग सोसायटी के अध्यक्ष के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा
हाउसिंग सोसायटी के अध्यक्ष के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजासांकेतिक चित्र

इंदौर, मध्यप्रदेश। महावीर नगर गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया की हत्या के करीब आठ साल बाद दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही इन पर जुर्माना भी लगाया गया। संस्था के कार्यालय में घुसकर चचेरे भाइयों ब्रह्मदत्त शिंदेल और सेंबा शिंदेल ने सिसोदिया की हत्या कर दी थी। गवाहों के बयानों के बजाय मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकीय सुबूत अहम साबित हुए।

यह था मामला :

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 13 जून 2013 को अस्पताल से फोन कर अन्नपूर्णा पुलिस थाने को प्रमोद सिसोदिया की मौत की सूचना दी गई थी। सिसोदिया के पुत्र व अन्य लोगों ने संस्था के कार्यालय में बेहोश होकर गिरने की बात डाक्टरों को बताई थी। मृतक के पुत्रों नितिन व महिप ने किसी तरह की मारपीट या दुर्घटना की बात पुलिस को नहीं बताई। पुलिस ने जांच शुरू की तो घटना के समय वंदना नगर निवासी ब्रह्मदत्त और महावर नगर निवासी सेंबर के संस्था कार्यालय में होने व विवाद की बात सामने आई। भूखंड की रजिस्ट्री करवाने के लिए आरोपी दबाव बना रहे थे। शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र मौर्य के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मृतक का लिवर व आंतें किसी भारी वस्तु की चोट लगने से फट गई थीं। आंतरिक रक्तस्त्राव से मौत हुई। मामले में ब्रह्मदत्त व सेंबर के साथ श्यामलाल को आरोपी बनाया गया था। 2014 में श्यामलाल की मौत हो गई थी। मृतक के पुत्रों के साथ अन्य गवाहों ने सामने घटना होने से इन्कार किया। हालांकि चिकित्सकीय व परिस्थितिजन्य सुबूतों से साबित हुआ कि प्लाट के विवाद के दौरान आरोपियों ने सिसोदिया को पीट दिया था। इससे गंभीर आंतरिक चोट आई। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धारा 450 में भी पांच वर्ष की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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