फर्जी दस्तावेज़ बनवाकर तहसीलदार ने दूसरे के नाम पर करवाया जमीन का नामांतरण

ग्राम परा में कूटरचित वसीयत के आधार पर 8 लोगों के नाम जमीन के नामांतरण को एसडीएम कोर्ट ने ठहराया गलत। पीड़ित ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करने लिए एसपी को दिया आवेदन फिर भी अभी तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर।
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामा
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामाराज एक्सप्रेस, संवाददाता

भिण्ड, मध्यप्रदेश। फर्जी मृत्यु प्रमाण व वसीयतनामा बनवाकर राजस्व विभाग में पदस्थ नायब तहसीलदार ने सांठगांठ व लेनदेन के चलते फर्जी तरीके से जमीन दूसरे के नाम कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इस तरह की घटना अटेर क्षेत्र के ग्राम परा गांव से पहलीबार निकलकर आई है जहां एक पीड़ित अपनी जमीन पाने के लिए कोर्ट, कचहरी से लेकर थाने तक के चक्कर लगा रहा है। यह तो पहला मामला सामने आया है, अब तक न जाने नायब तहसीलदार ने कितने लोगों के इस तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम देकर अपनी जेब भरने का काम किया होगा। नायब तहसीलदार के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए तभी अन्य काले कारनामे खुलकर सामने आ सकते हैं। घूसखोरी के चलते असल वसीयत पर हक रखने वाले अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और बीच के लोग मजे मारते हुए देखे जा सकते हैं।

अटेर के परा गांव में फर्जी दस्तावेज पेश करके 8 लोगों के नाम जमीन का नामांतरण कराया गया, जिसकी जांच की गई तो एसडीएम कोर्ट ने उसे गलत ठहराया दिया। इसके साथ ही उसे निरस्त करने का आदेश भी दिया, जिस पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। फरियादी ने धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया, फिर भी इस पर सुरपुरा पुलिस किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए एक्शन नहीं ले रही है। इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले नायब तहसीलदार ने लाखों रुपये की रकम ऐंठकर अभूतपूर्व फर्जीवाड़े को अंजाम देकर स्थानांतरण ले लिया, ताकि उसकी पोल खुलकर सामने न आये। वहीं फर्जी तरीके से जमीन पर हक पाने वाले लोग गांव में अशांति भंग कर सकते है। अगर गांव में किसी तरह की अप्रिय घटना घटित होती है तो इसके लिए सुरपुरा पुलिस जिम्मेदार होगी।

पीड़ित ने बतायी पूरी हकीकत :

शहर के हाउसिंग कॉलोनी निवासी आनंद कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि उनकी मां कमला देवी के पांच बेटे थे, इनमें एक बेटे अलोपीनारायण की शादी नहीं हुई थी। कमला देवी ने अपने जीवन काल मेंं कोई वसीयत नहीं की थी, लेकिन बलभद्र शरण, शिवशरण, मंजू, संचिन, नितिन निवासीगण परा, हाल गढ़ैया छोटी माता मंदिर ने फर्जी वसीयत नामे के आधार पर आधी जमीन का नामांतरण करा लिया। जिस पर एसडीएम कार्यालय में सुनवाई के दौरान उसे गलत मानते हुए निरस्त कर दिया। फिर भी पुलिस फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों पर किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है।

राजस्व विभाग में बिना पटवारी रिपोर्ट के कैसे कर दिया नामांतरण :

राजस्व विभाग में बिना पटवारी रिपोर्ट के नामांतरण नहीं किया जाता है लेकिन ग्राम परा में एक पीड़ित की जमीन को फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामांतरण कर इस खेल को अंजाम दिया गया है जो एक जघन्न अपराध की श्रेणी में आता है, फिर भी इस मामले में राजस्व अधिकािरयों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और फर्जी तरीके से वसीयतनामे को अंजाम दे दिया गया। जिसमें शपथ पत्र पर मातादीन खटीक को गवाह बना गया और सरपंच ग्राम परा गांव द्वारा लिखित में सील सिक्के के साथ जानकारी पेश की गई। जबकि मातादीन खटीक पुत्र सुरेशचंद्र खटीक के नाम से कोई व्यक्ति नहीं है जिसे राजस्व विभाग ने सही मानकर नामांतरण कर दिया।

65 साल के बाद सांठगांठ के बल पर बनवाया मृत्यु प्रमाण पत्र :

फर्जी वसीयतनामे के मामले में असल लक्ष्मीनारायण की मौत आगरा सरोजनी नायडू अस्पताल मेंं विगत वर्ष 1955 हुई थी, जिसका प्रमाण पत्र आवेदक ने प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने फर्जी तरीके से फिर से लक्ष्मीनारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र 29.5.2020 को फिर से बनवाकर पेश कर दिया। जबकि उनकी मौत 65 साल पहले हो चुकी है फिर इस तरह से मृत्युप्रमाण पत्र क्यों पेश किया गया। इसके साथ ही हाईकोर्ट में कमला देवी व राजकुमारी को बारिशनामा हक न होने का हाईकोर्ट ने अपना फैंला दिया है वह फैसला प्रस्तुत करने के बाद भी तहसीलदार ने सारे नियम ताक पर रखकर अपना फैसला सुना दिया।

इनका कहना है :

आपके द्वारा मुझे जो जानकारी मिली है अगर इस तरह से फर्जी दस्तावेज पेश कर किसी पीड़ित की जमीन हड़पी गई है तो इस मामले की जांच कराकर दोषी लोगों पर कार्रवाई की जायेगी, इसके साथ ही पीड़ित द्वारा इस मामले की कॉपी कलेक्टर को भेंज दें, ताकि विभागीय जांच भी हो सके।

कमलेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भिण्ड

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