नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आज से लागू: ट्रेन टिकट 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर जीरो रिफंड; PAN के लिए आधार कार्ड काफी नहीं
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बिजनेस डेस्क। 1 अप्रैल 2026 यानी आज से फाइनेंशियल ईयर 2026-27 शुरू हो गया है। इनकम टैक्स से लेकर ट्रेन टिकट तक कई बदलाव हुए हैं। इनमें से कुछ बदलाव का असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। आइये 1 अप्रैल 2026 से होने वाले बदलावों के बारे में जानते हैं...
नया इनकम टैक्स कानून लागू हुआ
इस साल इनकम टैक्स एक्ट 1961 को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हुआ है। नए कानून का फोकस टैक्स नियमों को सरल और आसान बनाना है। एक जरूरी बदलाव भाषा में किया गया है। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल होगा और वो है टैक्स ईयर। इस बदलाव से कई टैक्सपेयरों को टैक्स रिटर्न भरना कम कन्फ्यूजिंग लगेगा और नियम समझना आसान हो जाएगा। डिटेल्स पढ़ें...

पैन एप्लिकेशन के नियम और सख्त हुए
पैन कार्ड बनवाने के नियम अब बदल गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से सिर्फ आधार कार्ड देकर पैन कार्ड के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं माना जाएगा। अब एप्लीकेंट (अप्लाई करने वाले) को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्लास 10 की मार्कशीट, पासपोर्ट या अन्य वैलिड डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। ये बदलाव सरकारी रिकॉर्ड को ज्यादा सही और सटीक बनाने के लिए किया गया है।
ट्रेन टिकट कैंसिल करने के नियम बदले
भारतीय रेलवे ने अब टिकट कैंसिल करने के नियम बदल दिए हैं। अब ट्रेन के डिपार्चर करने से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करने पर जीरो रिफंड यानी कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। पहले नियम था कि अगर आप 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करेंगे तो रिफंड नहीं मिलेगा।
किस तरह रहेंगे नियम...
डिपार्चर से 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिलेगा।
24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% कटौती के बाद बाकी पैसा वापस मिलेगा।
72 घंटे से भी पहले कैंसिल करने पर भी अब पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कुछ चार्ज कटकर ही रिफंड दिया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें...

TDS कटौती को ट्रैक करने के लिए फॉर्म 130
टैक्स कटौती (TDS) को आसानी से ट्रैक करने के लिए सरकार ने एक नया फॉर्म जारी किया है। इसका नाम है फॉर्म 130। ये फॉर्म नौकरीपेशा लोगों (सैलरीड इंडिविजुअल्स) को उनकी कंपनी जारी करेंगे। वहीं कुछ बैंक एलिजिबल सीनियर सिटीजन को ये फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। जब भी TDS काटा और जमा किया जाएगा, तब ये फॉर्म अनिवार्य रूप से जारी किया जाएगा। इससे टैक्सपेयर को अपनी TDS कटौती को आसानी से ट्रैक करने और समझने में मदद मिलेगी।
ATM विड्रॉल और बैंक लिमिट में बदलाव
बैंकों ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। इसका सीधा असर आपके पैसे निकालने यानी कैश विड्रॉल पर पड़ सकता है। अब HDFC बैंक के ATM से UPI के जरिए पांच बार फ्री में पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर 23 रुपए चार्ज लगेगा। पूरी खबर पढ़ें...
दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कुछ डेबिट कार्ड्स पर कैश विड्रॉल की लिमिट कम कर दी है। अब कई कार्ड्स पर एक बार में 50,000 से 75,000 तक ही पैसे निकाल सकते हैं। जबकि पहले ये लिमिट ज्यादा थी।

FASTag एनुअल पास के दाम बढ़ गए
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के मुताबिक, 1 अप्रैल यानी आज से फास्टैग एनुअल पास की फीस 75 रुपए बढ़ गई है। अभी तक ये फीस 3,000 रुपए थी। अब ये 3075 रुपए होगी। ये बदलाव नेशनल हाईवे फी (डेटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन) रूल्स, 2008 के नियमों के तहत किया गया है। 1 अप्रैल से जो भी व्हीकल ओनर एनुअल पास लेना चाहेंगे। उन्हें 3075 रुपए का पेमेंट करना होगा। ये सर्विस खास तौर पर प्राइवेट व्हीकल्स के लिए है, जिनमें वैलिड फास्टैग लगा हुआ है।
देशभर में करीब 1150 टोल प्लाजा पर ये पास वैलिड रहेगा, जो नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का हिस्सा हैं। फास्टैग एनुअल पास का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल 56 लाख से ज्यादा लोग इस सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें...
1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट बंद
भारत में हाईवे ट्रेवल के नियमों में लगातार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट बंद हो गई है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही अवेलेबल होगी। कैश पेमेंट का ऑप्शन खत्म हो गया है। यात्रियों को टोल पेमेंट के लिए फास्टैग या UPI का इस्तेमाल करना होगा। इस बदलाव का मकसद टोल पर भीड़ को कम करना है। पूरी खबर पढ़ें...

