PF से पेंशन अमाउंट भी निकाल सकते हैं: EPF के क्या हैं नियम, ऑनलाइन-ऑफलाइन कर सकते हैं प्रोसेस
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(सिम्बॉलिक इमेज)
EPF अकाउंट में जमा पैसा इमरजेंसी फंड के तौर पर हमेशा काम आता है। जो लोग रिटायरमेंट से पहले इस फंड को नहीं निकालते हैं उनके लिए ये रिटायरमेंट के बाद का सहारा होता है। इसमें पेंशन अमाउंट भी होता है, जो रिटायरमेंट के बाद मंथली मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेंशन अमाउंट को पहले भी निकाला जा सकता है।
एम्प्लॉइ पेंशन स्कीम (EPS) क्या होती है
क्लियर टैक्स वेबसाइट के मुताबिक 1995 में EPFO (एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन) के तहत एम्प्लॉइ पेंशन स्कीम (EPS) लागू की गई थी। कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए ये योजना लाई गई थी। इस योजना के अंडर आने वाले कर्मचारी EPS के हकदार होते हैं।
कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों ही PF फंड में 12% का कॉन्ट्रिब्यूशन देते हैं। एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रिब्यूशन में से 8.33% (15,000 रुपए की लिमिट तक) EPS में जाता है। बाकी बचा पैसा EPF अकाउंट में जमा किया जाता है।
EPS कॉन्ट्रिब्यूशन कब निकाल सकते हैं...
- अगर आपने 10 साल काम किया और आपकी उम्र 50 साल हो गई है, तो आप अपने EPF खाते से पेंशन जल्दी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर आपको कम पेंशन मिलेगी। क्योंकि 50 साल की उम्र तक हर साल पेंशन अमाउंट 4% कम हो जाता है। ये नियम EPS के तहत लागू होता है।
- अगर आपने 10 साल से कम और 6 महीने से ज्यादा समय तक नौकरी की है, तो आप बिना किसी रुकावट के पेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा 2 महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ही कर सकते हैं।
- कई लोगों की (58 साल) रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है, लेकिन 10 साल या उससे ज्यादा समय तक सर्विस पूरी नहीं हो पाती है। ऐसा आमतौर पर तब होता है, जब कोई 48 साल की उम्र के बाद नौकरी शुरू करता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी मंथली पेंशन के पात्र नहीं होते हैं। फिर भी आप कर्मचारी EPS खाते से एकमुश्त पूरी रकम निकाल सकते हैं।
फंड विड्रॉल के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे
- एड्रेस प्रूफ (जैसे बिजली बिल)
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
- 2 रेवेन्यू स्टाम्प
- आइडेंटिटी प्रूफ
पेंशन अमाउंट निकालने की ऑनलाइन प्रोसेस क्या होगी
ऑनलाइन भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आधार कार्ड UAN से लिंक होना चाहिए...
स्टेप 1- EPFO की इस https://www.epfindia.gov.in/site_en/For_Employees.php वेबसाइट पर जाएं, UAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
स्टेप 2- ऑनलाइन सर्विस पर जाएं और क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C & 10D पर क्लिक करें
स्टेप 3- मेंबर और KYC डिटेल्स भरें। बैंक अकाउंट नंबर डालकर वेरीफाई कर दें।
स्टेप 4- क्लेम टाइप में 'विड्रॉल पेंशन ओनली' सिलेक्ट करें।
स्टेप 5- ओनली पेंशन विड्रॉल (फॉर्म 10C) पर क्लिक करें।
स्टेप 6- परमानेंट एड्रेस भरें, डिस्क्लेमर पर टिक करें और आधार के लिए OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 7- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे भरकर फॉर्म सबमिट करें
स्टेप 8- प्रोसेस होने के बाद आपको मोबाइल पर कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। क्लेम अप्रूवल होते ही अकाउंट में पेंशन का पैसा आ जाएगा।
ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं अप्लाई...
- EPFO https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php वेबसाइट से कंपोजिट क्लेम फॉर्म (आधार और नॉन-आधार वर्जन) डाउनलोड करें।
- अगर आधार बेस्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका आधार और बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए।
- फॉर्म में सही बैंक और पर्सनल डिटेल्स भरें।
- फॉर्म में सभी डिटेल्स भरने के बाद जुरिस्डिक्शनल EPF ऑफिस में सबमिट कर दें।
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