PF क्लेम हो गया रिजेक्ट: कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां, जानें वजह और सॉल्यूशन
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(सिम्बॉलिक इमेज)
बिजनेस डेस्क। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) सेविंग स्कीम है। एक तरह से यह बुढ़ापे का सहारा है। PF कई बार इमरजेंसी में भी काम आता है। इसे मेडिकल, शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर बनाने और कुछ दूसरी जरूरतों के लिए भी निकाल सकते हैं।
जरा सोचिए आपको किसी वजह से इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है और इसी दौरान आप PF क्लेम करते हैं और यह रिजेक्ट हो जाता है। यह आपकी मुश्किलें बढ़ा देता है।
सवाल ये है कि आपका क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ? क्या इसकी वजह टेक्निकल है? अगर ऐसा है तो इससे निपटने का क्या रास्ता है? चलिए जानते हैं…
अधूरी KYC: आधार, पैन और बैंक डिटेल्स EPFO (एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन) अगर रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है, तो क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। इसे ही KYC (know your customer) कहते हैं। अमूमन हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में यह जरूरी होता है।
जॉइनिंग-लीविंग डेट अपडेट नहीं: कई बार कंपनी आपकी जॉइनिंग और लीविंग डेट EPFO पोर्टल पर अपडेट नहीं करती है। इस वजह से क्लेम अटक जाता है। लिहाजा, आप इसे चेक करते रहें।
डिटेल्स अनमैच: कर्मचारी की डिटेल्स EPFO में मौजूद रिकॉर्ड से मैच नहीं होने पर भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। जैसे नाम, कंपनी की जॉइनिंग और लीविंग डेट, बैंक डिटेल, आधार और पैन कार्ड नंबर।
नाम या बर्थ डेट में गड़बड़ी: आधार और EPF रिकॉर्ड में बर्थडेट अलग है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। दोनों जगह सही जानकारी होनी चाहिए।
ज्वॉइंट बैंक अकाउंट: ज्वॉइंट बैंक अकाउंट में सैलरी आने पर भी नियम हैं। अकाउंट अगर पति/पत्नी का है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फैमिली के किसी दूसरे मेंबर (जैसे बहन, भाई या कोई दूसरा करीबी रिश्तेदार या फैमिली मेंबर) के साथ है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।
दरअसल, EPFO पैसा केवल सिंगल अकाउंट या दंपति के ज्वॉइंट अकाउंट में ही भेजता है।
UAN और आधार लिंक नहीं: अगर UAN (EPFO से मिलने वाला यूनिक आईडेंटिटी नंबर) आपके आधार से लिंक नहीं है तो भी EPFO क्लेम रिजेक्ट कर सकता है।
ई-नॉमिनेशन नहीं होने पर: EPFO ने ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य यानी मेंडेटरी कर दिया है। अगर यह अपडेट नहीं है तो क्लेम फाइल नहीं किया जा सकता।
गलत फॉर्म: PF निकालने के लिए कई फॉर्म होते हैं। आप किसी जानकार से सलाह लेकर सही फॉर्म भरें। गलत फॉर्म भरने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।
PF का पैसा निकालने के लिए कौन-सा फॉर्म कब भरें
फॉर्म-19: नौकरी छोड़ दी है। उस स्थिति में PF का पैसा निकालना चाहते हैं।
फॉर्म-10C: नौकरी 10 साल से कम है और पेंशन स्कीम का हिस्सा हैं।
फॉर्म-10D: 10 साल या उससे ज्यादा नौकरी की है। इसके बाद रिटायर हो गए।
फॉर्म-15G/15H: TDS न कटे इसके लिए 15G (60 साल से कम उम्र) या 15H (60 साल से ऊपर) फॉर्म भर सकते हैं।
कंपोजिट क्लेम फॉर्म: PF या पेंशन क्लेम करना चाहते हैं और जानकारी नहीं है कि कौन-सा फॉर्म भरें। ये ऑप्शन इस तरह के लोगों के लिए है।
फॉर्म-31: ये मेडिकल इमरजेंसी, घर की मरम्मत या खरीद, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए होता है। इसमें जमा फंड का कुछ % मिलता है।
फॉर्म-5(IF): EPF मेंबर की मृत्यु के बाद नॉमिनी को इंश्योरेंस का पैसा (PF के अलावा) क्लेम करने के लिए ये फॉर्म भरना होता है।
फॉर्म-20: डेथ के बाद नॉमिनी PF निकालने के लिए ये फॉर्म भरता है।
फॉर्म-10D: मृतक के परिवार को इकट्ठे PF की जगह मंथली पेंशन चाहिए, तो 10D फॉर्म भरना होगा।
इन आसान स्टेप्स से निकाल सकते हैं PF
स्टेप 1- EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.
स्टेप 2- UAN, पासवर्ड, कैप्चा और OTP डालकर सबमिट करें।
स्टेप 3- ऑनलाइन सर्विस के टैब पर क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन लिस्ट में फॉर्म सिलेक्ट करें।
स्टेप 4- बैंक अकाउंट नंबर डाले, फिर वेरिफाई करके सबमिट करें।
स्टेप 5- कितना पैसा निकालना है, क्या कारण है, अपना पता जैसी जानकारी भरनी होगी।
स्टेप 6- डिटेल्स को वेरिफाइड करके क्लिक करने पर क्लेम सबमिट हो जाएगा।
PF फंड से किस काम के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं...
घर के लिए
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कर्मचारी को 5 साल तक लगातार नौकरी में होना चाहिए।
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घर खरीदने के लिए सैलरी का 24% पैसा PF से निकाल सकते हैं।
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घर खरीदने, बनाने दोनों के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 36 गुना पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। साथ ही इसमें कुछ शर्तें भी हैं। जैसे- घर कर्मचारी या दंपति (यानि पति-पत्नी) के नाम पर होना चाहिए। हालांकि पूरी सर्विस के दौरान एक बार ही प्रॉपर्टी के लिए पैसा निकाल सकते हैं।
मिसाल के तौर पर…. मान लीजिए अगर आपकी मंथली सैलरी 50 हजार रुपए है, तो आप 50,000 x 36 = 18 लाख रुपए निकाल सकते हैं।
मेडिकल इमरजेंसी
इमरजेंसी में EPFO सदस्य अधिकतम एक लाख रुपए तक निकाल सकते हैं।
शादी के लिए PF डेबिट लिमिट
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7 साल की सर्विस होनी चाहिए।
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ब्याज के साथ एम्प्लॉय कॉन्ट्रिब्यूशन का 50% तक निकाला जा सकता है।
बेरोजगारी की स्थिति में
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अगर एक महीने से बेरोजगार हैं, तो PF का 75% पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए जॉब लीविंग डेट आपके रिकॉर्ड में अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि यही आपका जॉब लीविंग सर्टिफिकेट होती है।
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दो महीने से ज्यादा बेरोजगार होने पर फंड का बाकी 25% भी निकाला जा सकता हैं।
इसमें भी आपका रिकॉर्ड अपडेशन मेंडेटरी है।

