जूही चावला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत
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जूही चावला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, 5G याचिका पर हर्जाना 20 लाख से 2 लाख रुपए किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म अभिनेत्री जूही चावला को बड़ी राहत देते हुए समाज सेवा करने की शर्त पर 20 लाख रुपये का हर्जाना घटाकर मात्र दो लाख रुपये कर दिया।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म अभिनेत्री जूही चावला को बड़ी राहत देते हुए समाज सेवा करने की शर्त पर 20 लाख रुपये का हर्जाना घटाकर मात्र दो लाख रुपये कर दिया।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने अभिनेत्री चावला द्वारा जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए स्वेच्छा पूर्वक सेवा करने की पेशकश के बाद हर्जाने की राशि कम करने के लिए सहमत हुई। पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा समाज सेवा संबंधी कार्य दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के साथ करने की सहमति का संज्ञान लेते हुए हर्जाने की रकम कम करने की अर्जी स्वीकार की।

फिल्म अभिनेत्री ने राहत की गुजारिश संबंधी अर्जी दाखिल करते हुए कहा था, "दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण कार्यक्रमों में शामिल होकर महिलाओं और बच्चों की मदद करना उनके लिए गर्व की बात होगी।" फिल्म अभिनेत्री अपने वकील सलमान खुर्शीद के साथ अदालत में पेश हुईं और उन्होंने समाज सेवा की पेशकश की थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने 04 जून 2021 के एकल पीठ द्वारा फिल्म अभिनेत्री पर लगाए गए 20 लाख रुपए हर्जाने की रकम को दो लाख रुपए कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ एकल पीठ द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को भी हटा दिया। एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए फिल्म अभिनेत्री की याचिका को गैर जरूरी और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला करार दिया था। अदालत कहा था कि याचिकाकर्ता ने 5-जी टेक्नोलॉजी के बारे में बिना जानकारी किए इसे हल्के में लिया और उसके खिलाफ याचिका दायर कर दी थी।

एकल पीठ ने कहा था कि जूही चावला ने जनहित याचिका के नाम पर दायर कर उच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया। अदालत अभिनेत्री की याचिका हर्जाना लगाते हुए खारिज कर दी थी।

फिल्म अभिनेत्री ने 5-जी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को मनुष्यों, जीवों एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इस याचिका को प्रचार का एक माध्यम बताते हुए "अदालत का समय बर्बाद करने वाला" बताया था तथा इसके लिए अभिनेत्री चावला को 20 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर जमा कराने का आदेश दिया था।

फिल्म अभिनेत्री ने उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ युगल पीठ के समक्ष अपील की थी। अदालत में उनका पक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने रखा।

न्यायमूर्ति सांघी और न्यायमूर्ति सिंह की पीठ ने पिछली सुनवाई 25 जनवरी को अभिनेत्री की अपील पर हर्जाने की राशि कम करने का संकेत देते हुए कहा कि अभिनेत्री की लोकप्रियता का इस्तेमाल "समाज की भलाई" के लिए किया जा सकता है।

जूही चावला की ओर से वरिष्ठ वकील खुर्शीद ने 23 दिसंबर को शीघ्र सुनवाई करने की गुजारिश अदालत से थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी अर्जी अस्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी।

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