शाहरुख खान को मिली गुजरात हाईकोर्ट से राहत, जानिए क्या है मामला
राज एक्सप्रेस। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुजरात उच्च न्यायालय ने शाहरुख खान के खिलाफ 2017 में उनकी फिल्म 'रईस' (Raees) के प्रचार के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले में दायर एक याचिका बुधवार को खारिज कर दी है।
बता दें कि, शाहरुख खान अपनी फिल्म 'रईस' का प्रमोशन रेलवे स्टेशन पर कर रहे थे, इस दौरान भगदड़ मच गई थी। इस दौरान भगदड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। तब दूसरों की जान और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए शाहरुख खान पर साल 2017 में मामला दर्ज किया गया था।
शाहरुख खान पर दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, एक्टर ने अपने ट्रेन के कोच से रेलवे स्टेशन पर जमा भीड़ की तरफ स्माइली सॉफ्ट बॉल, टी-शर्ट और काले चश्मे उपहार स्वरूप फेंके थे, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके अलावा मौके पर कई लोग घायल भी हुए थे।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कही यह बात:
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि, खान के कृत्य को बहुत उच्च स्तर की लापरवाही या लापरवाही का कार्य नहीं कहा जा सकता। इसके बाद उन्होंने शाहरुख की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें वडोदरा अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की गई थी।
अपने फैसले में हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि, एक्टर की तरफ से किए गए कृत्य से भीड़ के कुछ सदस्य उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन उनके इस कृत्य को बहुत ज्यादा लापरवाही भरा नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा वे एक अभिनेता हैं और अपनी फिल्म का प्रचार कर रहे थे। जिन धाराओं के तहत एक्टर पर आरोप लगाए गए हैं, उनके अंतर्गत उन पर कोई मामला नहीं बनता है। अदालत के सामने पेश की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायमूर्ति ने कहा कि, उस वक्त कुछ ऐसी परिस्थितियां भी रही हों, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई।
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