ED Summons : मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को ईडी ने फिर जारी किया समन

ED Summons to Lalu Prasad and Tejashwi Yadav : आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि, 2024 के जनवरी महीने के अंतिम तारीखों में उनसे कार्यालय में अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को ईडी का समन
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हाइलाइट्स

  • लालू प्रसाद और तेजस्वी को ED का समन।

  • लालू प्रसाद को 29 जनवरी और तेजस्वी को 30 जनवरी को होना होगा पेश।

ED Summons to Lalu Prasad and Tejashwi Yadav : पटना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू प्रसाद और बेटे तेजस्वी यादव को ‘रेलवे में नौकरी के बदले जमीन’ घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत नया समन जारी किया है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को पटना के ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए गया गया है। आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि, 2024 के जनवरी महीने के अंतिम तारीखों में उनसे कार्यालय में अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले, ईडी ने तेजस्वी (34) को 22 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे।

सूत्रों ने कहा कि, संघीय जांच एजेंसी ने पिता-पुत्र की जोड़ी को अपने पटना कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। लालू प्रसाद को 29 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया, जबकि तेजस्वी को अगले दिन 30 जनवरी को बुलाया गया है।

यह है मामला :

कथित नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला उस समय का है जब लालू यादव कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री थे। जांच एजेंसी के मुताबिक, 2004 से 2009 के बीच भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में समूह "डी" पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था। इसके बदले इन लोगों ने अपनी जमीन लालू यादव के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दी।

सीबीआई ने किया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज

अपने आरोप पत्र में, प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि एके इंफोसिस्टम्स कथित तौर पर मामले में एक "लाभार्थी कंपनी" है और दक्षिणी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इसके पंजीकृत पते का इस्तेमाल तेजस्वी यादव द्वारा किया जा रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामला, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई।

गौरतलब है कि, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को पिछले साल अक्टूबर में एक ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई मामले में जमानत दे दी थी। इससे पहले, राबड़ी देवी (68), राजद की राज्यसभा सांसद मीसा भारती (47), और लालू यादव और राबड़ी देवी की दो अन्य बेटियों - चंदा यादव और रागिनी यादव - से मामले में पूछताछ की जा चुकी है।

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