क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को किया जा सकता है गिरफ्तार
क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को किया जा सकता है गिरफ्तारSyed Dabeer Hussain - RE

क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को किया जा सकता है गिरफ्तार? जानिए क्या कहता है कानून?

हमारे देश में संसद, विधानसभा और विधान परिषद् के सदस्यों को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत गिरफ्तारी से छूट मिलती है। हालांकि गिरफ्तारी से छूट सिर्फ सिविल मामलों में ही मिलती है।

राज एक्सप्रेस। दिल्ली में हुई कथित शराब घोटाले की आंच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। रविवार को इस मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। सीबीआई आगे भी केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। इस सब के बीच कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो उसके क्या कानून प्रावधान है? तो चलिए विस्तार से जानते हैं।

मिलती है छूट :

दरअसल हमारे देश में संसद, विधानसभा और विधान परिषद् के सदस्यों को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत गिरफ्तारी से छूट मिलती है। चूंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी संसद और विधानसभा या विधान परिषद् के सदस्य होते हैं, ऐसे में उन्हें भी यह छूट मिलती है। यानि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी से छूट देने का अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

कब हो सकती है गिरफ्तारी?

कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत संसद, विधानसभा और विधान परिषद् के किसी सदस्य को गिरफ्तार करने से पहले सदन के अध्यक्ष या सभापति की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। इसके अलावा ससंद या विधानसभा सत्र के दौरान, सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। साथ ही संसद, विधानसभा और विधान परिषद् के परिसर के अंदर से किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

क्रिमिनल मामलों में हो सकती है गिरफ्तारी :

संसद, विधानसभा और विधान परिषद् के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट सिर्फ सिविल मामलों में ही मिलती है। अगर किसी सदस्य के खिलाफ क्रिमिनल मामला है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। चाहे वह मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री। हालांकि इसकी जानकारी सदन के अध्यक्ष या सभापति को देना जरूरी है।

राष्ट्रपति-राज्यपाल को मिलती है छूट :

हमारे देश में राष्ट्रपति-राज्यपाल को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। चाहे उनके खिलाफ सिविल मामला हो या क्रिमिनल। राष्ट्रपति-राज्यपाल के खिलाफ कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर सकती है और ना ही कोई आदेश पारित कर सकती है। हालांकि पद से हटने के बाद जरूर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

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