Coal Scam : सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका ख़ारिज, बच्चों की परवरिश को लेकर लगाई थी याचिका

Soumya Chaurasia's Bail Plea Rejected : कोयला घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी।
Coal Scam : सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका ख़ारिज
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हाइलाइट्स

  • कोयला घोटाले मामले सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका ख़ारिज।

  • इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Chhattisgarh Coal Scam : रायपुर, छत्तीसगढ़। कोयला घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। इस मामले में राजधानी रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए याचिका को ख़ारिज किया है। सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) की सेकंड बेल एप्लीकेशन पर 12 अप्रैल को सुनवाई की गई थी जिसका आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। जिसे आज सुनवाई के दौरान ख़ारिज कर दिया गया है।

इससे पहले सौम्या चौरसिया ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसके ख़ारिज होने के बाद सौम्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगाने के बाद सौम्या चौरसिया ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिसे ख़ारिज कर दिया गया। दरअसल, निलंबित IAS अधिकारी सौम्या चौरसिया पर आरोप है कि, उन्होंने अधिकारियों, नेताओं के साथ मिलकर प्रत्येक टन कोयले पर 25 रुपए की उगाही की है। सौम्या चौरसिया को पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। IAS अधिकारी सौम्या चौरसिया पर ट्रक और वाहनों से अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया गया है।

केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि, जबरन वसूली और अवैध लेवी से इकट्ठा किया गया धन कथित तौर पर चुनावी फंडिंग और रिश्वत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं ईडी का कहना है कि, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने पद और प्रभाव के कारण चौरसिया ने कथित तौर पर और गैरकानूनी तरीके से कोयला लेवी वसूली और नगदी प्राप्त की। इस धन से अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदी। सौम्या चौरसिया करीब एक साल जेल में बिता चुकी हैं। उनका कहना है कि, उन्हें फसाया जा रहा है और ये पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है।

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