Chhattisgarh Assembly Election 2023
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Assembly Elections 2023: मतदाता जागरूकता के लिए चलायें स्वीप कार्यक्रम - मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Chhattisgarh Assembly Elections 2023: स्वीप कोर कमेटी की बैठक आयोजित कर स्वीप कार्ययोजना अंतर्गत मतदाता जागरूकता से संबंधित स्वीप गतिविधियों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं।

हाइलाइट्स

  • मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक।

  • मतदाता जागरूकता से संबंधित स्वीप गतिविधियों का संचालन करने के निर्देश दिए।

  • कैम्पस एम्बेसडर एवं प्रोफेसर नोडल अधिकारी (स्वीप) का विशेष सहयोग लिया जाए।

Chhattisgarh Assembly Elections 2023: रायपुर, छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाता जागरूकता हेतु सामान्य स्वीप गतिविधियों के आयोजन के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक आयोजित कर स्वीप कार्ययोजना अंतर्गत मतदाता जागरूकता से संबंधित स्वीप गतिविधियों का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देश में बताया है कि स्वीप गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु तत्काल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर एक स्वीप नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इसके साथ-साथ समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नवप्रवेशित नये छात्र-छात्राओं को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने हेतु प्रेरक कार्यक्रम चलाया जाये जिसमें कैम्पस एम्बेसडर एवं प्रोफेसर नोडल अधिकारी (स्वीप) का विशेष सहयोग लिया जाए।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में मतदाता जागरूकता के संदेशों का प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तर पर संचालित अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रेरक नारों को शासकीय कार्यालयों की दीवारों पर खाली स्थानों में सुंदर लिखावट में प्रदर्शित किया जाए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/ स्टेट आईकन के संदेशों का रिकार्डेड मेसेज (ऑडियो-विडियो) का प्रसारण स्थानीय सिनेमाघरों, स्थानीय केबल टीवी, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों द्वारा प्रचारित किया जाए। साथ ही ग्रामीण इलाकों एवं हाट बाजारों में कोटवार के माध्यम से निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सूचनाएं यथा मतदान तिथि, मतदान समयावधि तथा मतदान केन्द्र पर मतदाताओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं का मुनादी के माध्यम से प्रचार कराया जाये।

निर्वाचन से संबधित प्रमुख तिथियों एवं मतदान करने हेतु प्रेरक संदेशयुक्त पोस्टर डिजाइन तैयार कर सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी के अधिकारिक वेबसाइट पर मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर को प्रदर्शित किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर मतदाता जागरूकता के संदेशों का प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, बैनर, स्टैण्डी, होर्डिंंग्स का प्रयोग किया जाए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में समुचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं जिसके अंतर्गत संगवारी मतदान केंद्रों, सभी महिला कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केन्द्र (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम दस), दिव्यांग कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केन्द्र (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक), सभी युवा प्रबंधित मतदान केंद्र (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ), आदर्श मतदान केन्द्र: उपरोक्त में से किन्ही 5 मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र का स्वरूप प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किया गया है।

दिव्यांग मतदाताओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार मतदान दिवस को दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु उन्हें मतदान केन्द्र तक लाने एवं वापिस घर तक छोड़ने की व्यवस्था संबंधित मतदाता द्वारा मांगे जाने पर निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध करायी जाए। वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं के सहयोग हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एनएसएस, स्काउट गाइड, एनसीसी की नियुक्ति की जाये एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

मतदान केन्द्र पर दिव्यांग मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित करने एवं अच्छे व्यवहार हेतु मतदान दलों एवं सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्रों पर साइनबोर्ड चस्पा किया जाए। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्रों पर सुगम शौचालयों एवं सुगम मतदान हेतु व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में मुद्रित ईपिक कार्ड, मतदाता मार्गदर्शिका एवं मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जाये।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि, आयोग द्वारा प्रदत्त वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर (VFP) को मतदान कर्मियों के माध्यम से मतदान तिथि को मतदान केन्द्रों पर चस्पा कर प्रदर्शन कराया जाए। ग्राम पंचायत की बैठकों, सामान्य शासकीय बैठकों, निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण, कार्यक्रमों, राजनैतिक दलों की बैठकों एवं अन्य उपलब्ध अवसरों का प्रयोग करते हुए उपस्थित सभी सदस्यों को मतदाता शपथ का वाचन कराया जाए। प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सेल्फी जोन की स्थापना की जाए तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित अन्य गतिविधियां संचालित की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिला स्तर पर स्वीप कोर कमेटी की अनुशंसा से नवाचार गतिविधियों का आयोजन भी किया जाए।

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