छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में चुनाव का कार्यक्रम घोषित

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के चार नगर निगमों समेत 15 नगरीय निकायों के कुल 370 वार्डों में आम निर्वाचन तथा 16 नगरीय निकायों के 18 वार्डों में उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।
छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में चुनाव का कार्यक्रम घोषित
छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में चुनाव का कार्यक्रम घोषितSocial Media

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के चार नगर निगमों समेत 15 नगरीय निकायों के कुल 370 वार्डों में आम निर्वाचन तथा 16 नगरीय निकायों के 18 वार्डों में उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सभी स्थानों पर 20 दिसम्बर को मतदान तथा तथा 23 दिसम्बर को मतगणना होगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने निर्वाचन भवन में आज प्रेस कान्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि चार नगर निगमों बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली, पाँच नगर पालिका परिषदों सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, जामुल, खैरागढ़ और छह नगर पंचायतों प्रेमनगर, मारो, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम में 27 नवम्बर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जायेगा। उम्मीदवार तीन दिसम्बर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 04 दिसम्बर को होंगी और 06 दिसम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की फाइनल सूची तैयार कर निर्वाचक प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 20 दिसम्बर को आम निर्वाचन हेतु निर्धारित 1000 मतदान केंद्रों और उप निर्वाचन हेतु निर्धारित किए गए 37 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे इसके बाद 23 दिसम्बर को मतगणना के बाद निर्वाचन के परिणामों की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी।चुनाव दलीय आधार पर बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर से होंगे।

श्री सिंह ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन की घोषणा के बाद आज से निर्वाचन सम्पन्न होने तक किसी नगरपालिका द्वारा या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम द्वारा न तो ऐसा कोई आदेश पारित किया जा सकेगा और न ही ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी जिससे किसी क्षेत्र या किसी वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा, छूट, सहायता या किसी भी अन्य रूप में कोई वित्तीय सहायता या धनराशि प्राप्त होती हो।

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