ED के आरोप पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'मेरे खिलाफ बयान देने वाले BJP के करीबी'

Arvind Kejriwal on ED Allegations : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है।
ED के आरोप पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'मेरे खिलाफ बयान देने वाले BJP के करीबी'
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हाइलाइट्स

  • SC में दाखिल किये जवाब में केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए आरोप।

  • उन्होंने कहा- बीजेपी ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर पेश किए।

Arvind Kejriwal on ED Allegations : दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल ने शीर्ष अदालत में कहा है कि, ईडी ने जिन चार गवाहों के बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है, उनका भाजपा से संबंध है। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

दरअसल, दिल्ली शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को ED अधिकारियों ने मार्च महीने में गिरफ्तार किया था। सीएम अरविन्द केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ( ED) ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था, जिसके बाद शनिवार को सीएम केजरीवाल ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया है।

बीजेपी ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर किए पेश - केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किये जवाब में कहा है कि, भाजपा समर्थित लोकसभा प्रत्याशी मगुंता श्रीनिवासन रेडी, भाजपा को तथाकथित शराब घोटाले में 60 करोड़ का चंदा देने वाले सरथ रेडी, भाजपा गोवा के एक सीनियर नेता एवं प्रमोद सावंत के करीबी सत्य विजय, गोवा सीएम की करीबी और सीएम की कैंपेन मैनेजर के बयानों को आधार बनाकर मुझे गिरफ्तार किया गया। हवाला एजेंट के पास से गुजराती में लिखी डायरी मिली, बीजेपी ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर पेश किए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ED के हलफनामे पर दाखिल जवाब में कहा कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय बताया गया। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी, जो ईडी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ कहती है।

अरविंद केजरीवाल के हलफनामे में लिखा है, इस बात का कोई सबूत या सामग्री मौजूद नहीं है कि AAP को दक्षिण समूह से धन या अग्रिम रिश्वत मिली हो, गोवा चुनाव अभियान में उनका उपयोग करना तो दूर की बात है। आप के पास एक भी रुपया वापस नहीं आया और इस संबंध में लगाए गए आरोप किसी भी ठोस सबूत से रहित हैं, जो उन्हें बिना किसी पुष्टि के अस्पष्ट और आधारहीन बनाते हैं।

ED ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किये जवाब में कहा है कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं और तथ्य आधारित अपराध के लिए किसी की भी गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कर सकती है। केजरीवाल ने अपने मंत्रियों और AAP नेताओं के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया और वह आबकारी नीति में दिए गए लाभ के बदले में शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे।

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