CM केजरीवाल ने पीड़िता की मां से बात कर मुआवजे का किया ऐलान
CM केजरीवाल ने पीड़िता की मां से बात कर मुआवजे का किया ऐलानSocial Media

कंझावला केस: CM केजरीवाल ने पीड़िता की मां से बात कर मुआवजे का किया ऐलान

दिल्‍ली के कंझावला केस की पीड़िता की मां से फोन पर बात कर CM केजरीवाल ने कहा, पीड़िता के परिवार को दस लाख रुपये का मुआवज़ा देंगे, सरकार पीड़िता के परिवार के साथ है।

दिल्ली, भारत। दिल्‍ली में कंझावला केस की जांंच जारी है। इस बीच दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अर‍विंद केजरीवाल ने आज मंगलवार को पीड़िता की मां से फोन पर बात की।

CM केजरीवाल ने 10 लाख का मुआवजा देने का किया ऐलान :

इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कंझावला मामले में पीड़िता की मां से बात कर उनके परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। साथ ही बेटी को न्याय दिलवाए जाने का दावा भी किया है। इस बारे में CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी जारी किया, जिसमें उन्‍होंने बताया कि, ''पीड़िता की माँ से बात हुई। बेटी को न्याय दिलवायेंगे। बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे। उनकी माँ बीमार रहती हैं। उनका पूरा इलाज करवायेंगे। पीड़िता के परिवार को दस लाख रुपये का मुआवज़ा देंगे, सरकार पीड़िता के परिवार के साथ है। भविष्य में भी कोई ज़रूरत हुई तो हम पूरा करेंगे।''

आज होगा पीड़िता का अंतिम संस्कार :

बता दें कि, साल के पहले दिन रविवार को एक कार की चपेट में आने वाली स्‍कूटी सवार युव‍ती की बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई है और उस युवती का शव निर्वस्‍त्र अवस्‍था में पुलिस को बरामद हुआ। हालांकि, पीड़िता का पार्थिव शरीर उसके घर पुहंच गया है और आज मंगलवार (3 जनवरी) को उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वहीं, पीड़िता की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी आ गई है। जिस पर दिल्ली के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि, ''मृतक युवती का पोस्टमॉर्टम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कराया गया। इस रिपोर्ट में मौत का अस्थाई कारण सिर, रीढ़, बाएं फीमर, दोनों निचले अंगों में मौत का सदमा और रक्तस्राव बताया गया है। रिपोर्ट के हिसाब से रेप की पुष्टी नहीं हुई है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट हमें जल्द मिलेगी।''

इसके अलावा कंझावला मामले में एक गवाह भी सामने आया है, जब यह वारदात हुई उस समय वह पीड़िता के साथ थी। विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि, ''उसके बयान से इस मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकता है।''

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