कोर्ट ने BJP सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने पर फैसला रखा सुरक्षित

Sexual Harassment Case Brij Bhushan Sharan Singh : जिस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है वह महिला पहलवानों की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था।
Sexual Harassment Case Hearing Against Brij Bhushan Singh
Sexual Harassment Case Hearing Against Brij Bhushan SinghRaj Express

हाइलाइट्स :

  • 18 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला।

  • महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोप।

  • दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर की थी लिखित दलील।

  • WFI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह।

Sexual Harassment Case Brij Bhushan Sharan Singh : दिल्ली। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Singh) के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले (Sexual Harassment Case) में आरोप तय करने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कोर्ट अब 18 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले (Sexual Harassment Case) में दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत के समक्ष लिखित दलीलें दायर की थी।

WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) से जुड़ें यौन उत्पीड़न मामले (Sexual Harassment Case) में दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में शिकायतकर्ता महिला पहलवानों के वकील ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर लिखित दलीलें दायर कीं थीं। अदालत ने लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए मामले को 6 दिसंबर 2023 के लिए सूचीबद्ध किया था। आरोपी पहले ही अपनी लिखित दलील दाखिल कर चुका है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी लिखित दलील दायर कर दी थी।

बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) पर आरोप तय करने के लिए मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में है। दोनों पक्ष की और से दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment Case) के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के सामने आने के बाद दिल्ली में महिला पहलवानों ने जमकर प्रदर्शन किया था। जिस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है वह महिला पहलवानों की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था।

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