Delhi Excise Policy Case : राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता की अंतरिम जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

Delhi Excise Policy Case : के. कविता ने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है कि उनके बेटे की परीक्षाएं हैं। वह न्यायिक हिरासत में है।
Delhi Excise Policy Case
Delhi Excise Policy CaseRaj Express

हाइलाइट्स

  • Delhi Excise Policy Case में कविता की अंतरिम जमानत पर सुरखित रखा फैसला।

  • बेटे की परीक्षाएं को लेकर कोर्ट में जमानत के लिए दिया हवाला।

Delhi Excise Policy Case : दिल्ली। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत (Delhi Excise Policy Case) पर सुनवाई करते हुए फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। के. कविता ने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है कि उनके बेटे की परीक्षाएं हैं। वह न्यायिक हिरासत में है। उनकी नियमित जमानत अर्जी 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। बीआरएस नेता कविता की ED रिमांड ख़त्म होने पर कोर्ट ने कविता को 9 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया है। कविता को दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया है।

जानकारी के अनुसार, BRS नेता के. कविता के वकील ने अंतरिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगाईं थी। जिस पर गुरूवार को कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसे सोमवार को सार्वजनिक किया जाएगा।

गौरतलब है कि, गौरतलब है कि, BRS की नेता के. कविता को बीते 15 मार्च को गिरफ्तार किया था । जिसके बाद कविता की पेशी हुई जहां से कविता को सात दिन की ED रिमांड पर भेज दिया गया था। BRS नेता के. कविता पर आरोप है कि, उन्होंने दिल्ली की शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर लाभ अर्जित किया है।

26 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि, रिमांड अवधि के दौरान, हमने BRS नेता के कविता का बयान दर्ज किया, BRS नेता कविता से पूछताछ की और कई व्यक्तियों और डिजिटल रिकॉर्ड से उनका सामना कराया। ईडी ने दिल्ली अदालत से कहा कि, बीआरएस नेता के कविता से आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।

यह भी पढ़ें।

Delhi Excise Policy Case
Delhi Excise Policy Case : के. कविता की बढ़ी रिमांड, कहा- यह राजनीतिक लॉन्ड्रिंग केस है, हम इससे लड़ेंगे

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com