मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ी
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ी RE

Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 11 दिसंबर तक बढ़ी हिरासत

दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

हाइलाइट्स-

  • मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत।

  • मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ी।

  • कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली पुलिस मनीष सिसौदिया को उनकी पत्नी से मिलवाने के लिए पहुंची थी।

दिल्ली, भारत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। खबर आई है कि, कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी वह तिहाड़ जेल में बंद है। छोटी दिवाली के दिन राउज एवेन्यू कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली पुलिस पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलवाने लेकर पहुंची थी। सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की थी।

बता दें कि, मंगलवार को ED के द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जांच एजेंसी को सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि, ED की ओर से आरोपियों को कुछ दस्तावेज पेश करना अभी बाकी है। इसके लिए कोर्ट ने ED को 24 नवंबर तक का समय दिया है। कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि, CrPC की धारा 207 का पालन किया जाना चाहिए​, जिससे जल्द से जल्द ट्रायल शुरू किया जा सके।

आपको बता दें कि, इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर बात करते हुए कहा था कि, जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपयों का लेनदेन स्थापित कर पा रही है, इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती।

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