Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका
हाइलाइट्स-
सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका।
दिल्ली, भारत। शाराब घोटाला मामले में जेल में सजा काट रहे मनीष सिसोदिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को छह से आठ महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए।
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच किए, जा रहे मामलों पर फैसला सुनाया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अभी ट्रायल शुरू होने दीजिए, इसके तीन महीने बाद नई अर्जी दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में 338 करोड़ रुपये के मनी ट्रांसफर के संबंध में एक बार पहले भी कहा जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि, एजेंसी ने हमे ये जानकारी दी है। अगर इस दरमियान ट्रायल पूरा नहीं होता तो सिसोदिया फिर से कोर्ट का रुख कर सकते है।
जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को लेकर सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे थे। कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि किसी को जीवन भर तो जेल में नहीं रख सकते हैं।
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