एलजी VK Saxena ने महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को हटाया, Swati Maliwal पर आरोप

एलजी VK Saxena के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को हटा दिया गया है क्योंकि Swati Maliwal ने कर्मचारियों की नियमों के खिलाफ जाकर नियुक्ति की है।
Swati Maliwal
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हाइलाइट्स :

  • दिल्ली के एलजी VK Saxena ने महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को किया बाहर

  • आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आप की राज्यसभा सांसद Swati Maliwal पर लगे गंभीर आरोप

  • एलजी वीके सक्सेना ने अपने आदेश में कहा - कर्मचारियों की नियमों के खिलाफ जाकर और बिना अनुमति के नियुक्ति की गई है

Delhi LG VK Saxena removed 223 employees from DCW : एलजी वीके सक्सेना (LG VK Saxena) के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है क्योंकि आयोग अध्यक्ष और आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) पर आरोप है कि उन्होंने इन कर्मचारियों की नियमों के खिलाफ जाकर और बिना अनुमति के नियुक्ति की है।

उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी आदेश में दिल्ली महिला आयोग अधिनियम का हवाला देकर कहा गया कि पैनल में 40 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है और 223 नए पद उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना बनाए गए हैं जबकि आयोग को संविदा पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि, इस साल की शुरुआत में आम आदमी पार्टी(AAP) द्वारा राज्य सभा सांसद बनाई गयी स्वाति मालीवाल पहले 9 सालों तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। स्वाति के राज्यसभा जाने के बाद अब अध्यक्ष का पद खाली है।

एलजी वीके सक्सेना ने अपने आदेश में क्या लिखा :

उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी आदेश में उन्होंने लिखा कि डीसीडब्ल्यू द्वारा की गई इन सभी अनियमितताओं और अवैधताओं का संज्ञान लेते हुए, माननीय उपराज्यपाल ने विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि स्वीकृत पदों के बिना और उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना डीसीडब्ल्यू में लगे संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति शुरू से ही शून्य है और इसे DCW में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

आदेश में कहा गया कि DCW के कामकाज में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और वित्तीय उल्लंघन देखे गए हैं। इन कथित अनियमितताओं में अनियमित नियुक्तियां, जनशक्ति की अनधिकृत नियुक्ति, सलाहकार सह सलाहकार सह सदस्य सचिव की नियुक्तियों में अनियमितताएं, एलजी द्वारा नियुक्त सदस्य सचिव की अस्वीकृति और दिल्ली महिला आयोग अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ महिला आयोग द्वारा सदस्य सचिव की अवैध नियुक्ति शामिल है।

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बहरहाल, आप और मालीवाल ने अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है। वह आज बाद में मीडिया से बात करेंगी। आप ने बार-बार उपराज्यपाल कार्यालय पर उसके शासन द्वारा लिए गए फैसलों में रोक लगाने या उसमे अड़चने डालने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि, यह मामला ऐसे समय में आया है जब AAP नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद जेल में हैं।

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